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बोनस शेयरों को लेकर SEBI ने उठाया ऐसा कदम, सुनकर झूम उठेंगे निवेशक

सेबी ने बोनस शेयरों से जुड़े नियमों में बदलाव क्या है. नए नियम अगले महीने की एक तारीख से अमल में आ जाएंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने बोनस शेयर को लेकर नियमों में बदलाव किया है. सेबी ने बोनस शेयरों के क्रेडिट और उनकी ट्रेडिंग के बीच का समय घटा दिया है. अब बोनस शेयर की ट्रेडिंग में T+2 नियम लागू होगा, जिसके चलते बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट के दो दिन बाद ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे. जबकि पहले की व्यवस्था के तहत बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट के लगभग दो सप्ताह बाद ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते थे

1 अक्तूबर से होंगे लागू
बोनस शेयर के नए नियम  1 अक्टूबर से लागू होंगे और रिकॉर्ड डेट को ट्रेडिंग दिवस यानी T माना जाएगा. SEBI ने निर्देश दिया है कि बोनस शेयर जारी करने वाली कंपनियों को अपने बोर्ड की मंजूरी के पांच कार्यदिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक मंजूरी हासिल करने के लिए आवेदन करना होगा. बता दें कि रिकॉर्ड डेट वह कटऑफ डेट होती है, जिस पर यह तय होता है कि कौन से शेयरधारक बोनस शेयरों के हकदार हैं. 

जुर्माने का भी प्रावधान
सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा है कि यदि T+2 नियम का पालन नहीं किया गया, तो कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सेबी के इस कदम से अब आप अपने बोनस शेयर की ट्रेडिंग जल्द कर पाएंगे. आपको बोनस शेयर क्रेडिट होने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. सर्कुलर में कहा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद संबंधित कंपनी T+1 वाले दिन दोपहर 12 बजे तक डिपॉजिटरी सिस्टम में बोनस शेयरों के क्रेडिट के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराएगी. 

क्या होता है बोनस शेयर?
कई बार कंपनियां शेयर मार्केट में अपने शेयरधारकों को फ्री में शेयर बांटती हैं, उसे ही बोनस शेयर कहते हैं. बोनस शेयर कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स को जारी किए जाते हैं और ये पूरी तरह से भुगतान किए गए अतिरिक्त इक्विटी शेयर होते हैं. बोनस शेयर के तहत कंपनी अपने निवेशकों को एक तय अनुपात में अतिरिक्त शेयर देती है. कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने के लिए पोस्टल बैलेट या कई दूसरे माध्यमों से शेयर होल्डर्स से अप्रूवल ले सकता है.  


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