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RCAP के ऋणदाताओं ने हिंदुजा ग्रुप की बढ़ाई मुश्किलें, डिफॉल्टर घोषित करने की मांग की!

RCAP के ऋणदाता चाहते हैं कि हिंदुजा ग्रुप को डिफॉल्टर घोषित किया जाए, 9850 करोड़ रुपये की देरी पर 12% ब्याज मांगा जाए और 500 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस और बैंक गारंटी को जब्त किया जाए.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

रिपोर्ट- पलक शाह

Hinduja Group की याचिका, जिसमें उन्होंने रिलायंस कैपिटल (RCAP) को खरीदने के सौदे को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है उसका कंपनी के ऋणदाताओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया है. इन ऋणदाताओं में बड़े सार्वजनिक कोष जैसे बीमा कोष, पेंशन कोष और कर्मचारी भविष्य निधि शामिल हैं. अक्टूबर 2023 में, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स (IIHL) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) से 9850 करोड़ रुपये के ऋण समाधान सौदे में RCAP को खरीदने की मंजूरी प्राप्त की थी. 

लेकिन IIHL ने RCAP के ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए दो समय सीमाओं को मिस कर दिया है. आखिरी समय सीमा 90 दिनों की थी जो 27 मई को समाप्त हो गई. इसलिए अब, COC (Committee of Creditors) नहीं चाहता कि NCLT और कोई समय सीमा बढ़ाए जब तक कि IIHL पूरे समाधान राशि के लिए धन जुटाने का प्रयास नहीं करता और सभी ऋणदाताओं को 27 मई के बाद भुगतान में देरी के लिए उचित मुआवजा नहीं मिलता.

ऋणदाताओं के हित रहें सुरक्षित

ऋणदाता यह भी चाहते हैं कि NCLT किसी भी और समय सीमा बढ़ाने के प्रयास और बैंक गारंटी (PBG) के जब्ती और एस्क्रो में रखी गई इक्विटी राशि को आरकैप को सौंपने से जोड़े, ताकि ऋणदाताओं के हित सुरक्षित रहें और उन्हें समाधान योजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण होने वाले नुकसान से बचाया जा सके. ऋणदाताओं ने NCLT से आगे कहा है कि वे IIHL द्वारा और अधिक समय सीमा बढ़ाने की याचिका को खारिज नहीं करते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें उचित रूप से सुरक्षित किया जाए. 

प्रति सप्ताह हो रहा है 40 करोड़ का नुकसान 

आरकैप के ऋणदाताओं में रिटेल बॉन्ड होल्डर, सेना कल्याण निधि आदि भी शामिल हैं. ऋणदाताओं ने NCLT को बताया है कि आरकैप की कॉर्पोरेट दिवाला और ऋण समाधान प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें प्रति सप्ताह 40 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. इसलिए, यह बहुत जरूरी है कि समाधान योजना को समय पर सफलतापूर्वक लागू किया जाए, जो IBC के तहत समाधान का एक प्रमुख उद्देश्य है. इसका पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि समाधान योजना के लिए धन, दोनों ऋण और इक्विटी, पूरी तरह से जुटा लिया गया है. इसके अलावा, सफल समाधान आवेदक को सार्वजनिक धन के खर्च पर कोई अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए. 

समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है कंपनी

हिंदुजा ग्रुप की मॉरीशस इकाई IIHL ने ऋणदाताओं को 9850 करोड़ रुपये देने का वादा करके बोली को हासिल किया था. नवंबर में RBI ने IIHL को भुगतान करने के लिए छह महीने का समय दिया था, लेकिन समय सीमा 17 मई को समाप्त हो गई और हिंदुजा ने पैसे नहीं दिए. साथ ही, NCLT की समय सीमा 27 मई को समाप्त होगी गई है. अब समूह RBI और NCLT से समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है, जिसके पास केवल दो विकल्प हैं पहला तो समय सीमा बढ़ाने के लिए कुछ छूट देना या आरकैप प्रशासक को वर्तमान सौदे को रद्द करने और नए समाधान योजना (RFRP) के लिए अनुरोध जारी करने के लिए कहना.

समय सीमा से दो सप्ताह पहले, हिंदुजा ग्रुप ने एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके लिए अब उन्हें RBI, सेबी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, स्टॉक एक्सचेंज, NCLT आदि सहित लगभग एक दर्जन नियामक अधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता है. हिंदुजा ग्रुप ने बीमा नियामक IRDA द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण सौदे की संरचना को संशोधित किया है.

बेवजह की जा रही है देरी- ऋणदाता

ऋणदाताओं ने NCLT को बताया कि आरकैप के ऋणदाताओं के अनुसार, IIHL की संरचना में बदलाव और संशोधित अप्रूवल की मांग समाधान योजना के परे है. संरचना में कोई भी बदलाव केवल IIHL के कारण है और यह योजना के कार्यान्वयन में बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि संरचना में बदलाव के आधार पर अतिरिक्त अप्रूवल स्वयं में कोई पूर्व शर्त नहीं है. ये बदलाव अब IIHL के 27 मई 2024 की डिफॉल्ट को माफ नहीं कर सकते और निश्चित रूप से किसी भी विस्तार का कारण नहीं बनना चाहिए. ऋणदाताओं के अनुसार, समाधान योजना की संरचना के भीतर फाइनेंसिंग की व्यवस्था करना और समाधान योजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करना IIHL की जिम्मेदारी थी.

ऋणदाताओं ने इसके साथ ही कहा कि कोई भी अतिरिक्त आवश्यकताएं 8 महीने की अवधि के दौरान समाधान योजना के बातचीत चरण में चर्चा और विचार की जानी चाहिए थीं, क्योंकि PBG समाधान योजना की शर्तों की पूर्ति के लिए एक प्रतिबद्धता के रूप में दी गई है, जिसमें वित्तीय संबंध शामिल हैं. समाधान योजना वैध, प्रभावी और IIHL पर बाध्यकारी है, भले ही इन अप्रूवल्स के बावजूद और भुगतान में डिफॉल्ट IIHL की समाधान योजना में निर्धारित शर्तों पर फाइनेंसिंग प्राप्त करने में असमर्थता के कारण माफ नहीं किया जा सकता. यह ध्यान देने योग्य है कि समाधान योजना की संरचना और शर्तें स्वयं IIHL द्वारा प्रस्तावित की गई हैं. यह कहा गया है कि सभी पूर्व शर्तें 15 मई 2024 को पूरी हो चुकी थीं.

समय सीमा बढ़ाने का विरोध करने के आधार

ऋणदाताओं का कहना है कि भुगतान के लिए समाधान योजना की शर्तों के अनुसार 91 दिनों में भुगतान न करने के कारण IIHL डिफॉल्ट में है. IIHL ने कहा है कि उनके भुगतान में देरी हुई है क्योंकि उन्होंने योजना में संशोधन के बाद विभिन्न सरकारी अधिकारियों से अप्रूवल अभी भी लंबित हैं. इनमें DIPP (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) से अप्रूवल शामिल हैं. लेकिन ऋणदाताओं का अलग दृष्टिकोण है.

ऋणदाताओं ने कहा कि यह प्रस्तुत किया गया है कि DIPP अप्रूवल और (i) कॉरपोरेट देनदार के शेयरों पर प्रतिज्ञा और (ii) कॉरपोरेट देनदार द्वारा गारंटी के लिए RBI का अप्रूवल समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व शर्त नहीं हैं. DIPP अप्रूवल एक अलग खंड में रखा गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और आरबीआई अप्रूवल IIHL की वित्तीय आवश्यकताओं से उत्पन्न हो रहे हैं और समाधान योजना के तहत नहीं सोचे गए हैं.

IIHL ने अप्रूवल के लिए देर से किया आवेदन

ऋणदाताओं का यह भी कहना है कि समय पर अप्रूवल अनुमोदन प्राप्त करना सफल समाधान आवेदक की जिम्मेदारी थी. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन से पता चलता है कि FDI अप्रूवल केवल 14 मई 2024 को मांगा गया था, जो T+90 दिनों की समाप्ति से सिर्फ दो सप्ताह पहले है, यानी 27 मई. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नियामक ऐसा अप्रूवल अवश्य प्रदान करेगा. वास्तव में RBI ने सूचित किया है कि कॉरपोरेट देनदार द्वारा गारंटी संभव नहीं हो सकती है और इसलिए, सफल समाधान आवेदक द्वारा अब एक संशोधित संरचना प्रस्तावित की गई है. इस प्रकार, सफल समाधान आवेदक ने स्वयं प्रक्रिया में देरी की है और इस आवेदन के माध्यम से अपनी ही सुस्ती का लाभ नहीं ले सकता है. यदि कोई और अप्रूवल आवश्यक थे तो IIHL को ऐसे अप्रूवल प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे.
 


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