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बड़ी NBFC के लिए RBI के नए नियम, ₹1 लाख करोड़ एसेट पर लागू होंगे कड़े मानदंड
नई गाइडलाइंस से बड़ी एनबीएफसी होंगी ‘अपर लेयर’ में शामिल, हर तीन साल में होगी समीक्षा
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के शैडो बैंकिंग सेक्टर पर निगरानी और सख्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है . केंद्रीय बैंक ने एक लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक परिसंपत्ति (एसेट) वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) को ‘अपर लेयर’ श्रेणी में रखने का फैसला किया है . इस श्रेणी की कंपनियों पर अधिक कड़े नियामकीय मानदंड लागू होंगे ताकि वित्तीय प्रणाली में किसी तरह का जोखिम पैदा न हो और सिस्टम की स्थिरता बनी रहे .
₹1 लाख करोड़ एसेट वाली NBFC होंगी ‘अपर लेयर’ में शामिल
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, जिन एनबीएफसी का एसेट साइज नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर एक लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक होगा, उन्हें ‘एनबीएफसी-अपर लेयर’ श्रेणी में रखा जाएगा . ऐसी कंपनियों पर अतिरिक्त नियामकीय निगरानी और अनुपालन संबंधी नियम लागू होंगे .
केंद्रीय बैंक का मानना है कि बड़ी एनबीएफसी वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी व्यापक वित्तीय जोखिम पैदा कर सकती है . इसलिए इनके लिए अधिक सख्त नियमों की आवश्यकता है .
चार-स्तरीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत होगा वर्गीकरण
आरबीआई ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन (Scale Based Regulation) के तहत एनबीएफसी को चार श्रेणियों में बांटा है .
1. एनबीएफसी-बेस लेयर
2. एनबीएफसी-मिडिल लेयर
3. एनबीएफसी-अपर लेयर
4. एनबीएफसी-टॉप लेयर
केंद्रीय बैंक कंपनियों के आकार, जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय प्रणाली में उनकी अहमियत के आधार पर उनका वर्गीकरण करता है . अपर लेयर में आने वाली कंपनियों के लिए पूंजी, गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और निगरानी से जुड़े नियम अधिक सख्त होंगे .
हर तीन साल में होगी सीमा की समीक्षा
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि एनबीएफसी-अपर लेयर में शामिल करने के लिए तय की गई एक लाख करोड़ रुपये की सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी . इसके लिए हर तीन साल में मानदंडों की समीक्षा की जाएगी ताकि बदलते आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य के अनुसार नियमों को अपडेट किया जा सके .
केंद्रीय बैंक का मानना है कि वित्तीय क्षेत्र के आकार और जोखिम में बदलाव के साथ नियामकीय ढांचे में भी लचीलापन जरूरी है .
बैंक समूह की NBFC पर भी लागू होंगे नियम
आरबीआई ने कहा कि जो एनबीएफसी किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की समूह इकाई हैं, उन पर भी ये नियम लागू होंगे . यदि कोई व्यवसाय या गतिविधि बैंक और उसकी समूह एनबीएफसी दोनों संचालित कर रहे हैं, तो संबंधित नियामकीय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा . इससे बैंकिंग और शैडो बैंकिंग के बीच संभावित जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी .
वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने की कोशिश
विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई का यह कदम वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है . बड़ी एनबीएफसी अब बैंकिंग प्रणाली की तरह ही व्यापक प्रभाव रखती हैं, इसलिए उनकी निगरानी और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना जरूरी हो गया है . नए नियमों से न केवल शैडो बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसी बड़े वित्तीय संकट की स्थिति में पूरे सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा .
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