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4 NBFC’s पर चला RBI का डंडा, रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द, 13 अन्य ने भी किया खुद सरेंडर

यह कदम फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए RBI के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए चार नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसिंल कर दिए हैं. एक बयान में सेंट्रल बैंक ने कहा कि कि 4 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए हैं और 13 एनबीएफसी ने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिए हैं. बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत चार कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसिंल किए गए हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर किन कंपनियों पर आरबीआई का एक्शन हुआ. कहीं आपका भी तो इन एनबीएफसी में पैसा नहीं फंसा हुआ है?

इन चार कंपनियों के खिलाफ हुआ एक्शन

सेंट्रल बैंक ने राजस्थान स्थित भरतपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड केएस फिनलीज लिमिटेड, तमिलनाडु में रजिस्टर्ड बिल्ड कॉन फाइनेंस लिमिटेड और तमिलनाडु से बाहर रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग लीज एंड हायर परचेज कंपनी लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसिंल किए हैं. इस एक्शन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि अब ये कंपनियां आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के सेक्शन (ए) में परिभाषित नॉन-बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूपद में कारोबार नहीं करेंगी.

13 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन किया सरेंडर

कैंसिलेशन रिपोर्ट के साथ, आरबीआई ने एक और विज्ञप्ति भी जारी की जिसमें कहा गया कि है कि 13 एनबीएफसी ने सेंट्रल बैंक द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (सीओआर) को सरेंडर कर दिया है. आरबीआई ने बयान में कहा कि आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत मौजूद शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका सीओआर कैंसिल किया है. आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 13 में से, तमिलनाडु स्थित सुगुना फिनकॉर्प और पश्चिम बंगाल स्थित स्पैम मर्चेंट्स जैसी कंपनियों ने एनबीएफसी बिजनेस से बाहर निकलने के बाद अपने सीओआर को सरेंडर कर दिया.

किन राज्यों में मौजूद हैं ये कंपनीज

आरबीआई के अनुसार, महम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पद्मालक्ष्मी होल्डिंग्स, रोहिणी होल्डिंग्स और रघुवंश होल्डिंग्स जैसी दूसरी कंपनियां अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहीं, जिन्हें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके सीओआर को कैंसिल कर दिया गया. ये चारों कंपनियां तमिलनाडु की हैं. 13 कंपनियों में से शेष सात, जिन्होंने अपना सीओआर सरेंडर किया और कैंसिलेशन किया, उनमें उमंग कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मदुरा माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, डांटे इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कैनोपी फाइनेंस लिमिटेड, मां कल्याणेश्वरी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, वराहगिरी इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और तमाल स्टेशनर्स प्रा. लिमिटेड शामिल हैं. ये सातों कंपनियां पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं.
 

 


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