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बड़ी कार्रवाई: हमेशा के लिए बंद हो रहा है ये बैंक, कहीं आपका तो नहीं है इसमें खाता?
रिजर्व बैंक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नियमों के उल्लंघन और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रहा है. अब RBI ने एक सहकारी बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है. यानी इस बैंक पर हमेशा के लिए ताला लगने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक, वाराणसी है का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक ने इस सहकारी बैंक की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के मद्देनजर यह फैसला लिया है. इसका मतलब है कि बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक अब बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा.
पर्याप्त पूंजी नहीं
आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही उसके लिए कमाई की कोई संभावना नजर आ रही है. ऐसे में बैंक का जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों में नहीं होगा. अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा. उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने का अनुरोध किया है. RBI ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.98% जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.
बीमा राशि का दावा
रिजर्व बैंक ने बताया है कि परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमाराशि पर पांच लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. डीआईसीजीसी ने बीमित जमाराशियों में से 4.25 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर चुका है. वहीं, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज सहित कम से कम 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) ने केंद्रीय बैंक को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लौटा दिया है. इनमें से पांच NBFC ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान कारोबार से बाहर होने की वजह से ऐसा किया है. इनमें विगफिन होल्डिंग्स, स्ट्रिप कमोडियल, एलियम फाइनेंस, इटरनाइट फिनवेस्ट और फिनो फाइनेंस शामिल हैं.
इन पर लगा है जुर्माना
इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने वाले चार को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया था. RBI की तरफ से हाल ही में बताया गया था कि गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक, रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक और बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है. RBI ने ने बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख, रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.50 लाख और गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक पर 7.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.
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