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भारत ने चीन के लिए ढीले किए FDI नियम, कैबिनेट ने लिए बड़े आर्थिक फैसले
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने चीन समेत बॉर्डर साझा करने वाले देशों के लिए निवेश नियम आसान किए और IBC बिल में सुधार को मंजूरी दी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. चीन और भारत के साथ जमीनी बॉर्डर साझा करने वाले देशों के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) नियमों में ढील दी गई है. इसके अलावा सरकार ने IBC बिल 2025 में बदलाव और कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दी है. यूनियन कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए 8.7 लाख करोड़ रुपये के खर्च को भी हरी झंडी दी, जिसमें नए फेज में सर्विस डिलीवरी पर फोकस होगा.
FDI नियमों में बदलाव: चीन के लिए ढील
दरअसल, 2020 में प्रेस नोट 3 के माध्यम से चीन समेत पड़ोसी देशों के निवेश पर पाबंदी लगाई गई थी ताकि महामारी के दौरान घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण को रोका जा सके. तब से चीन और अन्य बॉर्डर साझा करने वाले देशों के निवेश के लिए सरकार से प्री-अप्रूवल लेना अनिवार्य था. अब यह नियम आसान किए गए हैं और पहले जैसी सख्ती नहीं रहेगी. नीति आयोग ने 2025 में भी चीन के निवेश के लिए नियमों में ढील की सिफारिश की थी, जिसमें कहा गया कि 24 प्रतिशत तक के FDI के लिए प्री-अप्रूवल जरूरी नहीं होगा. यह कदम हाल ही में भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार के संकेतों के बीच आया है, जैसे मंत्रियों के दौरे, अधिकारियों की बातचीत और वीजा व फ्लाइट पाबंदियों में ढील.
एक्सपोर्ट ग्रोथ को बल
पहले चीन की कंपनियों के निवेश के लिए सिक्योरिटी मंजूरी अनिवार्य थी. यह पाबंदी जुलाई 2020 से लागू थी और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण आई थी. अब सरकार ने हालात बदलने और आर्थिक जरूरतों के मद्देनजर इन नियमों में ढील दी है. इकोनॉमिक सर्वे 2024 में भी यह सुझाव दिया गया था कि धीरे-धीरे FDI पर पाबंदियों में ढील दी जानी चाहिए, जिससे भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी बढ़े और एक्सपोर्ट ग्रोथ को बल मिले.
कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रेस नोट 3 कोरोना संकट के दौरान भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए लाया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एफडीआई पर बैन नहीं लगाता और सरकार प्री-अप्रूवल प्रक्रिया के तहत उद्योग और तकनीक के अनुरूप निवेश को मंजूरी देती रही है. गोयल ने यह भी कहा कि चीन के साथ हाल ही में वीजा और फ्लाइट पाबंदियों में ढील के बाद नियमों की समीक्षा की जा सकती है और समय के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे.
IBC बिल 2025 और कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट
कैबिनेट ने IBC बिल 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है ताकि इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया और आसान हो सके. साथ ही कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल को भी हरी झंडी मिली. इन बदलावों का उद्देश्य सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को लागू करना और कारोबारी माहौल को और सुगम बनाना है.
जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए 8.7 लाख करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है. नए फेज में सर्विस डिलीवरी पर विशेष फोकस रहेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मिशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल उपलब्धता और सेवा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कदम होगा.
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