होम / यूटिलिटी / नवंबर से घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दिया आदेश
नवंबर से घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दिया आदेश
आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने आम आदमी को घर बैठे मिलने वाली 18 सेवाओं में इजाफा कर दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अगर अभी तक आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने आम आदमी को घर बैठे मिलने वाली 18 सेवाओं में इजाफा करते हुए इन्हें 58 कर दिया है, जिसके बाद लर्निंग लाइसेंस सहित कई सुविधाओं को आधार वेरिफिकेशन से जोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें आसानी से बनाया जा सकेगा.
क्या क्या बन सकेगा घर बैठे
ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से जारी हुई सूचना के अनुसार अब लर्निंग लाइसेंस कंडक्टर लाइसेंस में पता अपडेट करना, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, वाहन के मालिकाना हक का परमिट ट्रांसफर जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं. इन्हें स्वैच्छिक आधार वेरीफिकेशन के जरिए किया जा सकता है.
कब से शुरू होगी ये सेवा
ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 4 नवंबर से इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी. अगर अभी तक आपको इन सेवाओं के लिए अलग-अलग तरह की लाइनों में या दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता था तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बायोमेट्रिक ऑथेंटीकेशन के जरिए अब आपको ये सेवाएं घर बैठे ही मिल जाया करेंगी.
कुल कितनी सेवाएं आ गई इस दायरे में
ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से जारी सूची के अनुसार अब कुल 58 सेवाएं ऐसी हो गई हैं जिन्हें आप ऑनलाइन करवा सकते हैं. इनमें जो प्रमुख हैं. उनमें लर्नर लाइसेंस के अतरिक्त डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल का नवीनीकरण, डीएल में पता बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस में बॉयोमेट्रिक बदलना, जन्मतिथि बदलना, फोटो और हस्ताक्षर बदलना, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलना, नाम बदलना और उसका नवीनीकरण शामिल है.
अगर आपके पास आधार नहीं है तो क्या होगा
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी आदमी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो CMVR 1989 के अनुसार अथॉरिटी में जाकर वैकल्पिक डॉक्यूमेंट जमा कर अपनी पहचान को स्थापित कर सकता है. आधार न होने के कारण वो इन सेवाओं का ऑनलाइन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.
टैग्स