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पूरे देश में बदल गए ये 7 नियम, आपकी जेब पर डालेगा सीधा असर

7 rules have changed: आपको अब जुर्माना के तौर पर 1 हजार रुपये देने होंगे. दूसरे राज्य में अनाज भी नहीं मिलेगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago

नई दिल्ली: आज यानी 1 जुलाई से पूरे देश में आपकी जिंदगी से जुड़े 7 बदलाव हो गए. इन सभी बदलाव का आपकी जेब पर भी असर होगा. किसी नुकसान से बचने के लिए इन्हें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. तो आइए, जानते हैं कि आज से क्या कुछ बदल गया...

1. आज से गिफ्ट पर भी TDS
TDS के नए नियमों के तहत यदि आप गिफ्ट ले रहे हैं और पूरे साल में उसकी कुल वैल्यू 20 हजार से ज्यादा है, तो आज से उसपर 10% TDS कटेगा. इस दायरे में डॉक्टर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर्स भी आ रहे हैं. डॉक्टर्स को कई बार सैंपल के तौर पर फ्री में दवाइयां या अन्य तोहफे मिलते रहते हैं तो अब वह फ्री नहीं हो पाएंगे. वहीं, कई बार सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करने के बाद उसे रख लेते हैं, तो वह भी अब टैक्स के दायरे में है. ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप गिफ्ट रिटर्न कर देते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा.

2. आधार और पैन कार्ड लिंक करना हुआ महंगा
यदि आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को अब तक लिंक नहीं किया है तो अपनी जेब ढीली करने को तैयार हो जाइए. आज से ऐसा करने पर आपको अब जुर्माना के तौर पर 1 हजार रुपये देने होंगे. ध्यान रखें कि ऐसे लोगों को 30 जून तक का समय दिया गया था. 30 जून तक पेनाल्टी के तौर पर 500 रुपये लगते थे, जो आज से दोगुना हो गए.

3. डीमैट अकाउंट की KYC नहीं तो अब ट्रेडिंग नहीं
जिस डीमैट अकाउंट की KYC नहीं है वे आज से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. ऐसे लोगों को 30 जून तक का समय दिया गया था. ट्रेडिंग कंपनियां भी लगातार ऐसे लोगों को KYC करवाने के लिए कह रही थीं. यदि समय रहते किसी ने ऐसा नहीं किया तो अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे.

4. दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा राशन
यदि आपका राशन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आज से आपको दूसरे राज्य में इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा. यानी आप दूसरे राज्य में राशन नहीं ले सकते. सरकारी योजनाओं के तहत यदि आप कम दामों पर राशन लेते हैं तो आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है. ऐसा करने की आखिरी तारीख 30 जून थी.​

5. क्रिप्टोकरेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने पर 1% टैक्स
यदि आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो ध्यान दीजिए, आज से ऐसा करने पर आपको 1 प्रतिशत TDS देना होगा. यदि आपको इसमें घाटा होता है, तब भी आपको टैक्स देना होगा. इसमें छूट नहीं मिलेगी.

6. AC और दोपहिया वाहन महंगा
आज से दोपहिया वाहनें भी महंगी हो गईं. कई कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं. वहीं, यदि आप 5 स्टार AC खरीदते हैं तो उसपर भी आपको आज से 10 प्रतिशत अधिक पैसा देना होगा.

7. सिंगल प्लास्टिक आज से बैन
सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से बैन लग गया. जूस-लस्सी के ट्रेटापैक के साथ मिलने वाला प्लास्टिक का स्ट्रॉ, ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्माकॉल का सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट-कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी, 100 माइक्रोन से पतले PVC व प्लास्टिक के बैनर और इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी आज से नहीं मिलेगी.


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