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हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कितनी मिलती है टैक्स छूट, कैसे करें क्लेम; जानें यहां
हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है. हालांकि, प्रीमियम पर चुकाए गए GST पर भी छूट का लाभ ले सकते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
आज के वक्त में हेल्थ इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है. बदलती लाइफस्टाइल के चलते बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है. ऐसे में कब कौनसी बीमारी अस्पताल ले जाए, नहीं कहा जा सकता. अस्पताल पहुंचने पर बिल का मीटर तेजी से भागने लगता है, उस स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत काम आता है. खास बात ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के भुगतान पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है. यानी इसके दो फायदे हैं.
इतनी मिलती है छूट
इनकम टैक्स कानून 1961 के सेक्शन 80 के तहत कोई व्यक्ति अपने, पति/पत्नी और निर्भर बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर अधिकतम 25 हजार रुपए (सीनियर सिटीजन करदाता के मामले में 50 हजार रुपए) तक की छूट का दावा कर सकता है. 60 साल या इससे अधिक की उम्र के लोगों के लिए यह लिमिट 50,000 रुपए है. इसी तरह, यदि टैक्सपेयर की उम्र 60 साल से कम है और वह अपने एवं अपने 60 वर्ष से अधिक की उम्र के माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, तो प्रीमियम पर 75,000 रुपए की छूट का दावा कर सकता है.
GST पर भी मिलती है छूट
हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है. हालांकि, आप जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर चुकाए गए GST पर भी छूट का लाभ ले सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो प्रीमियम की राशि के साथ जमा GST पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है. आप सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम 20 हजार रुपए है, तो आपको 18% जीएसटी के हिसाब से 3,600 रुपए और चुकाने होंगे. इस तरह, आपको कुल 23,600 रुपए का भुगतान करना होगा. इनकम टैक्स नियमों के तहत आप पूरे 23,600 रुपए की छूट ले सकते हैं.
इस तरह करें क्लेम
आपको इनकम टैक्स फाइल करते समय हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम पर दावा करना होगा. इसके लिए ऑनलाइन ITR फाइलिंग के दौरान, 'छूट' कॉलम में दिए 'टैक्स में छूट और मेडिकल इश्योरेंस प्रीमियम के लिए 80D' चुनें. वह क्राइटेरिया चुनें, जिसके तहत आप छूट का दावा कर रहे हैं. जैसे कि, अपने और परिवार, अपने (60 वर्ष से अधिक) और परिवार, अपने और माता-पिता, माता-पिता (60 वर्ष से अधिक), अपने, परिवार और 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता, अपने (60 वर्ष से अधिक), परिवार और 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता-पिता. इसके बाद आपको संबंधित दस्तावेज अटैच करने होंगे. उदाहरण के लिए, प्रीमियम भुगतान की रसीद.
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