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अब 3 घंटे में होगा हेल्थ इंश्योरेंस के कैशलेश क्लेम का सेटलमेंट, IRDAI ने जारी किया आदेश
IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर मास्टर सर्कुलर को जारी किया है. इसमें पॉलिसी होल्डर्स के हित का विशेष ध्यान रखा गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अकसर हम देखते हैं कि मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बावजूद हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट का इंतजार करता रहता है. मरीज को हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट कराने में कई घंटे लग जाते हैं. हालांकि, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने थोड़ी राहत दी है. IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. नियामक ने हेल्थ इंश्योरेंस पर 55 सर्कुलरों को निरस्त करते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है. मास्टर सर्कुलर के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले पॉलिसीधारक को अब 3 घंटे के भीतर क्लेम की सुविधा मिलेगी.
IRDAI ने मास्टर सर्कुलर जारी किया
IRDAI ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है. इसमें 55 सर्कुलर को निरस्त करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले सभी अधिकारों को एक जगह पर लाया है. IRDAI ने कहा कि इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर फाइनल अथॉराइजेशन देना होगा. इससे किसी भी स्थिति में पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के लिए इंतजार नहीं कराया जा सकता. यदि, पॉलिसी होल्डर को डिस्चार्ज करने में 3 घंटे से ज्यादा की देरी होती है और हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज लेता है तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी वह चार्ज वहन करेगी. इसका बोझ पॉलिसी होल्डर पर नहीं डाला जा सकता है.
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100% कैशलेस क्लेम पर फोकस
IRDAI ने कहा कि बीमाकर्ताओं को समयबद्ध तरीके से 100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट हासिल करने का प्रयास करना चाहिए. इमरजेंसी मामलों में बीमाकर्ता को अनुरोध प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर कैशलेस प्राधिकरण के रिक्वेस्ट पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए. IRDAI ने बीमाकर्ताओं से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 31 जुलाई, 2024 तक का समय दिया है. बीमाकर्ता कैशलेस अनुरोधों से निपटने और सहायता के लिए अस्पताल में फिजिकल मोड में समर्पित हेल्प डेस्क की व्यवस्था कर सकते हैं.
IRDAI ने ये आदेश भी जारी किए
• कई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों वाले पॉलिसीधारक को वह पॉलिसी चुनने का मौका मिलेगा जिसके तहत वह स्वीकार्य क्लेम अमाउंट प्राप्त कर सकता है.
• बीमाकर्ताओं को प्रत्येक पॉलिसी दस्तावेज के साथ एक ग्राहक सूचना पत्र ( CIS) भी प्रोवाइड करना होगा.
• पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं होने की स्थिति में बीमाकर्ता पॉलिसीधारकों को बीमा राशि बढ़ाकर या प्रीमियम राशि में छूट देकर ऐसे नो क्लेम बोनस को चुनने का विकल्प दे सकते हैं.
• यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय अपनी पॉलिसी रद्द करने का विकल्प चुनात है, तो उसे समाप्त नहीं हुई पॉलिसी अवधि के लिए रिफंड मिलेगा.
• रेगुलेटर ने कहा कि इलाज के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में, बीमाकर्ता क्लेम सेटलमेंट के लिए अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करें और पार्थिव शरीर (शव) को तुरंत अस्पताल से रिलीज करवाए.
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