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अब गिफ्ट पर भी टैक्स, 1 जुलाई से TDS का नया नियम लागू; आपके लिए जानना बेहद जरूरी
डॉक्टर्स द्वारा फ्री में लिया गया मेडिसिन सैम्पल, बिजनेस के लिए फॉरेन एयर टिकट या फ्री में आईपीएल का टिकट लेना भी इस दायरे में आएगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली: टीडीएस भरने वाले जरा सावधान! अब एक नया नियम आ चुका है जो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा. ये आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.
सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स पर भी लागू
आयकर कानून में अब एक नई धार 194R जोड़ दी गई है, जिसके तहत एक वित्तीय वर्ष में यदि आपको 20,000 रुपये या उससे अधिक कीमत का कोई सामान बतौर गिफ्ट मिलता है, तो उसपर 10 प्रतिशत टीडीएस भी कटेगा. यह सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स पर भी लागू होगा. आपको बता दें कि फरवरी 2022 में पेश हुए बजट में इसका जिक्र किया गया था.
फ्री में आईपीएल का टिकट भी इस दायरे में
वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव कमलेश सी वार्ष्णेय ने विस्तार से इस नए नियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टर्स द्वारा फ्री में लिया गया मेडिसिन सैम्पल, बिजनेस के लिए फॉरेन एयर टिकट या फ्री में आईपीएल का टिकट लेना भी इस दायरे में आएगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इन सभी बातों को बताना होगा. ऐसी सुविधाएं भी अतिरिक्त लाभ के दायरे में आती हैं.
विक्रेता पर भी लागू
धारा 194R के अंतर्गत नया नियम छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देने वाले विक्रेता पर भी लागू होगा, जो कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने के सिक्के और मोबाइल फोन गिफ्ट के तौर पर देते हैं.
रिटर्न फाइल करते हुए देनी होगी जानकारी
इतना ही नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स को दिए जा रहे शेयर्स, कार, स्पॉन्सर्ड बिजनेस ट्रिप पर भी धारा 194R के अंतर्गत टीडीएस लगेगा. आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिलता है जो टैक्स स्लैब से बाहर हो, फिर भी आपका टीडीएस कटेगा. आपको ये सभी जानकारी रिटर्न फाइल करते हुए देनी होगी.
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर: अब कुछ भी फ्री नहीं
इन दिनों सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की डिमांड बहुत बढ़ गई है. कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की सहायता लेती हैं और इंफ्लुएंसर्स प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए अपने फॉलोअर्स को आकर्षित करते हैं. अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स स्पॉन्सर्ड आइटम को प्रचार के बाद गिफ्ट के तौर पर रख लेते हैं. पर अब उसे फ्री नहीं समझा जा सकता. उस गिफ्ट पर भी टैक्स लगेगा. इंफ्लुएंसर और कंपनी को इस बात की जानकारी देनी होगी.
इसे आप यदि आसान भाषा में समझें तो पेशेवर लोगों को कोई भी गिफ्ट मिलता है चाहे वो कैश हो या फिर कोई वस्तु, उसपर अब टीडीएस लगेगा और इस बात की जानकारी रिटर्न फाइल करते वक्त देनी होगी.
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