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श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन पर मिलता है 2 लाख का बीमा : श्रम राज्य मंत्री
रामेश्वर तेली ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है, मौजूदा समय में इस संगठन के साथ जुड़े 12 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को अलग-अलग माध्यमों से लाभ हो रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
राजधानी दिल्ली में कापसी सिक्योरिटी समिट में केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि आज कापसी और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से निजी सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या एक करोड़ को पार कर गई है. उन्होंने कहा कि आज इस क्षेत्र को नजर अंदाज नहीं का सकते है. दिल्ली में हुए कापसी के इस समिट में बीडब्ल्यू सिक्योरिटी वर्ल्ड भी पार्टनरशिप में था.
क्या बोले केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री
इस कार्यक्रम में केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होती है. पोर्टल पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ₹200000 का बीमा भी मिलेगा. उन्होंंने कहा कि निजी सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है. इसे आप समझ सकते हैं कि देश में सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रही कैप्सी की भूमिका निजी सुरक्षा एजेंसी और उसमें काम करने वाले कामगारों के हितों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है. देश का एक बड़ा कामगार वर्ग निजी सुरक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा क्षेत्र हमारे समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को रोजगार देने का काम करता है.
श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन पर दो लाख का बीमा
श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि श्रम मंत्रालय के द्वारा इस क्षेत्र में कई काम किए जा रहे हैं, इसमें 38 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ देने के लिए ई श्रम पोर्टल के माध्यम से नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. इस पोर्टल पर अब तक 28 करोड़ से ज्यादा कामगारों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है. केप्सी कामगारों की बेहतरी के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि इसके 35 मेंबरों के द्वारा सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. निजी सुरक्षा नियमों के लागू होने के बाद केप्सी ने उन्हें सख्ती से लागू किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज विकास का नया कीर्तिमान बना रहा है
श्रम योगी से मिलती है पेंशन सुरक्षा
श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को टेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है, इस योजना में 18 से 40 साल उम्र के असंगठित मजदूर शामिल हो सकते हैं और 60 साल आयु पूरी होने के बाद लाभार्थियों को ₹3000 न्यूनतम पेंशन दिए जाने का प्रावधान है. निजी सुरक्षा क्षेत्र की एजेंसियों और कैप्सी से अपील है कि हमारे कामगारों का श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके
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