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Income Tax Department ने जारी किये ITR Forms, इस तरह भरकर गलती से बचें!
ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर बताया गया है कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटीज फाइलिंग के उपलब्ध हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
वित्त वर्ष 23 और निर्धारण वर्ष (एसेसमेंट ईयर) 2023-24 की ITR फाइलिंग (इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग) के लिए इनकम टैक्स विभाग ने ITR-1 और ITR-4 के फॉर्म्स को ऑफलाइन रिलीज कर दिया है. ITR-1 फॉर्म 50 लाख तक की आय वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है जबकि ITR-4 फॉर्म को एक व्यक्ति, HUF (अविभाजित हिन्दू परिवार) और बिजनेस से कमाई करने वाली फर्म्स के द्वारा भरा जा सकता है.
फरवरी में जारी हुई थी नोटिफिकेशन
इनकम टैक्स विभाग ने इस साल फरवरी में अलग-अलग लोगों, HUF (अविभाजित हिंदू परिवारों), बिजनेसों और अन्य के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के ITR फॉर्म्स को रिलीज कर दिया था. CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने 10 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बताया गया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR फॉर्म्स 1-6, ITR-V (वेरिफिकेशन फॉर्म) और ITR आभार फॉर्म को जारी कर दिया गया है.
अभी बाकी हैं अन्य ITR फॉर्म्स
पिछले साल ऐसे सभी फॉर्म्स की नोटिफिकेशन अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी की गयी थी. इनकम टैक्स विभाग के द्वारा अन्य ITR फॉर्म्स का रिलीज किया जाना अभी बाकी है. ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर बताया गया है कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटीज फाइलिंग के उपलब्ध हैं. इनकम टैक्स विभाग द्वारा ITR 1 और ITR 4 के लिए JSON यूटिलिटी रिलीज किया जाना अभी बाकी है. एक्सेल यूटिलिटीज वह उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल टैक्सपेयर द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते वक्त अपनी आय और अन्य डिटेल्स भरने के लिए किया जाता है.
कैसे मिलेंगे भरें ITR फॉर्म्स?
ITR फॉर्म्स 1 और 4 की ऑफलाइन रिलीज के साथ ही टैक्सपेयर्स इन फॉर्म्स को इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करके इनका प्रिंट-आउट निकाल सकते हैं, मैन्युअली इन्हें भर सकते हैं और फिर इन फॉर्म्स को ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं. एक व्यक्ति अपनी आय और टैक्स की कटौती से सम्बंधित डिटेल्स भरकर इन फॉर्म्स को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भी सबमिट कर सकता है.
जरूरी है सही ITR फॉर्म का चयन
हालांकि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा ऑफलाइन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं लेकिन बहुत से लोगों को ITR फाइल करने के लिए अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 की जरूरत है. किसी एम्प्लॉयर द्वारा फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तिथि 15 जून है. 1 अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है. टैक्सपेयर्स द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलग-अलग लोगों, बिजनेसों, और कंपनियों के लिए कुल 7 तरह के ITR फॉर्म्स होते हैं. इनकी शुरुआत ITR 1 (सहज) से होती है, और बाकी के फॉर्म्स को ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 के नाम से जाना जाता है. ITR भरते हुए सही ITR फॉर्म का चयन बहुत जरूरी होता है. ITR फॉर्म का चयन एक वित्त वर्ष के दौरान आपकी आय के स्त्रोत के आधार पर किया जा सकता है. ITR 1 और ITR 4 ऐसे फॉर्म्स हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं और छोटे एवं मध्यमवर्गीय टैक्सपेयर्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं.
ओल्ड और नई इनकम टैक्स रिजीम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच के दौरान कहा था 1 अप्रैल 2023 से नयी इनकम टैक्स रिजीम ही डिफाल्ट टैक्स रिजीम के रूप में काम करेगी. टैक्सपेयर्स को नई और पुरानी रिजीम में से किसी क का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा और अगर वह चुनाव नहीं करते हैं तो उनपर नई इनकम टैक्स रिजीम के अनुसार ही टैक्स लगाया जाएगा. नई टैक्स रिजीम को 2020 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे ‘सिम्पलीफायड टैक्स रिजीम’ के नाम से भी जाना जाता है. नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत टैक्सपेयर्स को LTA (लीव ट्रेवल अलाउंस), हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाले अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स पर होने वाली कटौती, हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट और कुछ निश्चित इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाली टैक्स माफी जैसे विकल्पों को छोड़ना होगा.
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