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शादी के लिए भी इतने लाख देती है सरकार, जानें क्या है योजना और कैसे उठाएं लाभ
मनमोहन सिंह सरकार के दौरान शुरू की गई योजना अब भी जारी है और इंटरकास्ट मैरिज वाले कुछ शर्तों के साथ इसका लाभ उठा सकते हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
अंतरजातिय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज आजकल आम बात है. हर 10 में से 2-3 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, जिन्होंने दूसरी जाति में शादी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार इंटरकास्ट मैरिज पर सहायता राशि के तौर पर 2.5 लाख रुपए देती है? दरअसल, समाज से भेदभाव खत्म करने के लिए कुछ साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब भी कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है.
मनमोहन सरकार ने शुरू की थी योजना
सरकार ने समाज से भेदभाव खत्म और अंतरजातिय विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2013 में इस योजना की शुरुआत की थी. उस वक्त केंद्र में रही मनमोहन सिंह की सरकार ने योजना का नाम 'डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज' रखा था. तब से लेकर अबतक यह योजना चली आ रही है. ऐसे में यदि आपने इंटरकास्ट मैरिज की है, तो आप भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं.
लाभ उठाने के लिए पूरी करनी होगी ये शर्त
हालांकि, इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको एक शर्त पूरी करनी होगी. शर्त यह है कि वर या वधु में से किसी एक का दलित समुदाय से होना चाहिए. कहने का मतलब है कि यदि आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं और दलित समुदाय की लड़की से शादी करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के पात्र बन जाते हैं. इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जिन पर अमल किया जाना जरूरी है.
इन बातों का ख्याल रखना है जरूरी
पहली शर्त यानी कि किसी एक का दलित समुदाय से होना, पूरी करने के बाद आपको कुछ अन्य बातों का भी ख्याल रखना होगा. आपकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए. यह आपकी पहली शादी हो. अगर आपकी ये दूसरी शादी है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे. अगर आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी दूसरे योजना के तहत शादी के लिए कोई सहायता राशि मिली है, तो आपको उस बारे में सूचित करना होगा. वो राशि आपके 2.5 लाख रुपए में से काट ली जाएगी.
आवेदन के साथ लगाने होंगे ये दस्तावेज
अब यह भी जान लेते हैं कि स्कीम का बेनिफिट लेने के लिया कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए. दलित समुदाय का जाति प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, नवदंपति की पहली शादी है इसे साबित करने के लिए एक जरूरी दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाते का विवरण आपको आवेदन के साथ संलग्न करना होगा. आवेदन स्वीकृत होने के बाद दंपत्ति के खाते में 1.5 लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. जबकि बाकी के 1 लाख रुपए की FD कर दी जाती है. इसके आवेदन के लिए आप अपने स्थानीय विधायक-सांसद से संपर्क कर सकते हैं या राज्य सरकार-जिला प्रशासन को सीधे सौंप सकते हैं.
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