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अक्टूबर से नहीं मिलेगा टैक्सपेयर्स को इस स्कीम का लाभ, पेंशन पर पड़ेगा असर
इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) रेगुलेट करती है. वित्त मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्लीः अगर आप टैक्स देते हैं तो फिर ये बुरी खबर आपके लिए है. 1 अक्टूबर 2022 से केंद्र सरकार की एक स्कीम में टैक्सपेयर्स लाभ नहीं ले पाएंगे. इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) रेगुलेट करती है. वित्त मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इनकम टैक्सपेयर अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में आवेदन नहीं कर सकेंगे.
मौजूदा नियम में आते हैं सभी नागरिक
मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18-40 की आयु सीमा में हैं और किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है तो आप APY के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन, 1 अक्टूबर के बाद इसमें सिर्फ नॉन टैक्सपेयर ही आवेदन कर सकेंगे.
मतलब ये कि 1 अक्टूबर, 2022 से नया आदेश लागू होगा. इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो आयकर कानून के मुताबिक टैक्सपेयर है वो आवेदन नहीं कर सकता. अगर कोई 1 अक्टूबर या उसके बाद आवेदन करता है तो तत्काल उसका खाता बंद कर दिया जाएगा और उसके खाते में जमा पैसे भी वापस हो जाएंगे.
केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इसका लाभ किसी भी बैंक या डाकघर के माध्यम से उठाया जा सकता है.
लाभ उठा रहे हैं इतने करोड़ लोग
आपको बता दें कि 04 जून तक नेशनल पेंशन योजना (National Pension Scheme) और अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या 5.33 करोड़ थी. दोनों सरकारी पेंशन योजनाओं के पास 04 जून 2022 तक 7,39,393 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रबंधन के लिए जमा थी. उस तारीख तक अकेले अटल पेंशन योजना से 3.739 करोड़ लोग जुट चुके थे.
इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर 60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के पेंशन की गारंटी मिलती है. सब्सक्राइबर की मौत हो जाने पर योजना का लाभ उसके नॉमिनी को मिलता है.
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