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सीटबेल्ट लगाए बिना पीछे बैठे लोगों का चालान कटना शुरू, वसूले जा रहे इतने हजार रुपये
साइरस मिस्त्री के निधन के बाद गडकरी ने कहा था कि कार में पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अब अनिवार्य होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली: यदि आप कार की पिछली सीट पर बिना सीटबेल्ट लगाए बैठे हैं तो अब जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि देश की राजधानी नई दिल्ली में अब 1000 रुपये का चालान कटना शुरू हो गया है. उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में निधन के बाद सरकार पीछे की सीट पर सीटबेल्ट लगाने को लेकर काफी सख्त हो चुकी है.
साइरस मिस्त्री ने नहीं लगाया था सीटबेल्ट
गौरतलब है कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. वे कार की पिछली सीट पर बिना सीटबेल्ट लगाए बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऑटोमोबाइल कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वे पीछे की सीट पर भी सीटबेल्ट अलार्म लगाएं.
गडकरी ने साफ कर दिया था कि वसूला जाएगा जुर्माना
साइरस मिस्त्री के निधन के बाद गडकरी ने कहा कि कार में पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अब अनिवार्य होगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा न करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. दिल्ली पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है. उसने बुधवार से बाराखंभा रोड पर पीछे की सीट पर सीटबेल्ट नहीं लगाने के कारण 1000 रुपये का चालान काटना शुरू कर दिया है. अब आप दिल्ली में कहीं भी पीछे की सीट पर बिना सीटबेल्ट लगाए पकड़े गए तो आपको बख्शा नहीं जाएगा.
क्या कहता है चालान का नियम
आपको बता दें कि चालान का यह कोई नया नियम नहीं है. सेंट्रल मोटर वेहिकल रूल्स (CMVR) के अनुसार, यदि पीछे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति सीटबेल्ट नहीं लगाता है तो 138 (3) धारा के अंतर्गत 1000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है. इस नियम से अधिकतर लोग या तो अनजान हैं या फिर इसे इग्नोर करते हैं.
हर 4 मिनट में 1 व्यक्ति की मौत
अभी हाल में ही, रोड मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट शेयर किया था, जिसमें ये बताया गया कि 2020 में सीटबेल्ट नहीं लगाने के कारण 15,146 लोगों की मौत हुई, जबकि 39,102 लोग घायल हुए. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्येक 4 मिनट में रोड एक्सीडेंट के कारण एक व्यक्ति की मौत होती है. नितिन गडकरी ने कहा कि भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2024 तक रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली मौत पर पूरी तरह खत्म हो जाएगी.
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