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NCLAT नवंबर में सुनेगा Google की गुहार, जानिए क्या है पूरा मामला?
CCI (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) द्वारा टेक क्षेत्र की विशालकाय कंपनी Google पर 936.44 करोड़ रुपयों की पेनल्टी लगाई थी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन और जानी मानी टेक कंपनी गूगल (Google) को लेकर एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है. NCLAT (राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल) ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया है कि गूगल की अपील के बारे में 28 नवंबर से सुनवाई शुरू होगी.
क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें की भारतीय संस्था CCI (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) द्वारा टेक क्षेत्र की विशालकाय कंपनी गूगल (Google) पर 936.44 करोड़ रुपयों की पेनल्टी लगाई थी. गूगल पर आरोप था कि प्ले स्टोर (Google Play Store) की नीतियों के संबंध में गूगल ने अपनी स्थिति का गलत फायदा उठाया था. इस मामले को NCLAT में अशोक भूषण और आलोक श्रीवास्तव वाली न्यायपीठ के सामने कल रखा जाना था. अब NCLAT ने गूगल को आदेश दिया है कि 28 नवंबर को इस मामले को अदालत के सामने लिस्ट किया जाए.
CCI ने दिया Google को आदेश
इसी साल अप्रैल में राकेश कुमार और अलोक श्रीवास्तव वाली न्यायपीठ के सामने यह मामला पेश किया गया था और तब इस न्यायपीठ ने आदेश दिया था कि गूगल (Google) की अपील को एक ऐसी न्यायपीठ के सामने पेश किया जाए, जिसका हिस्सा राकेश कुमार न हों. इससे पहले पिछले साल CCI द्वारा गूगल पर 936.44 करोड़ रुपयों की पेनाल्टी लगाई गई थी. इसके साथ ही CCI ने गूगल को यह आदेश भी दिया था कि अनुचित व्यापारिक नीतियों का प्रयोग करने से बचे और गैर-प्रतिस्पर्धा के मुद्दों को एक निश्चित समय-सीमा में संबोधित करें.
Google ने NCLAT में दर्ज की अपील
CCI द्वारा सुनाए गए इस फैसले के खिलाफ गूगल (Google) ने NCLAT में अपील दर्ज करवाई थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CCI द्वारा दी गए आदेशों को NCLAT के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है. इस साल की शुरुआत में राकेश कुमार और आलोक श्रीवास्तव की न्यायपीठ ने गूगल को राहत देने से इंकार कर दिया था और फैसला लिया था कि कंपनी पर CCI द्वारा लगाई गई पेनल्टी भी बनी रहेगी. इसके साथ ही न्यायपीठ ने गूगल को यह आदेश भी दिया था कि 17 अप्रैल 2023 को NCLAT के सामने यह मामला दोबारा पेश किया जाए और तब तक गूगल को पेनल्टी का 10% हिस्सा जमा करने का आदेश भी दिया गया था.
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