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नए टेलिकम्युनिकेशन कानून की इन बड़ी बातों को नहीं जाना, तो लाइफटाइम पड़ेगा पछताना

नए टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023 में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

देश में नया 'टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023' लागू हो गया है. इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनकी जानकारी के अभाव में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. उदाहरण के तौर पर देश का कोई भी नागरिक जिंदगी भर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा. यदि कोई ऐसा करता है, तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा. इतना ही नहीं, गलत तरीकों से सिम हासिल करने वाले को 3 साल जेल की सजा हो सकती है और 50 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. 

सरकार को मिले हैं ये अधिकार 
नया टेलिकम्युनिकेशन कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने का अधिकार देता है. युद्ध जैसी आपात स्थिति में अब सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी. नए कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने पूरे जीवनकाल में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा. वहीं, जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोगों के लिए यह संख्या अधिकतम 6 निर्धारित की गई है. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.

अब कंपनियों को ये करना होगा 
नए कानून में प्रावधान है कि कंपनियों को अपने ग्राहकों को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी. साथ ही टेलीकॉम प्रदाता को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म सेटअप करना होगा, जिस पर यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें. बता दें कि टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था. उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून में बदल गया. इस कानून में कुल 62 धाराएं हैं, जिनमें से अभी केवल 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं.

ऐसे पता लगाएं ID पर कितने हैं नंबर  
अब चूंकि लाइफटाइम में आप केवल 9 सिम ही खरीद सकते हैं, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहीं आपके ID पर कोई दूसरा तो सिम इस्तेमाल नहीं कर रहा? आप बेहद आसानी से यह जान सकते हैं कि आपकी ID पर कितनी सिम एक्टिवेट हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है. घर बैठे-बैठे भी आप यह जानकारी हासिल कर सकते हैं. आपको बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने हैं:

  • सबसे पहले tafcop.dgtelecom.gov.in पर जाएं.
  • साइट पर दिए बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें. 
  • आपके नंबर पर आए OTP की मदद से लॉग इन करें.
  • स्क्रीन पर आपकी ID से चलने वाले नंबरों की लिस्ट आएगी. 
  • यदि कोई नंबर आपका नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट करें.
  • साइट पर दिए ऑप्शन 'This is not my number' चुनें.
  • ऊपर दाईं ओर दिए बॉक्स में ID में लिखा नाम डालें.
  • नीचे की तरफ Report बॉक्स पर क्लिक कर दें.


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