होम / बिजनेस / CBI ने ₹2,684 करोड़ के LIC मामले में रिलायंस कैपिटल और अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया केस
CBI ने ₹2,684 करोड़ के LIC मामले में रिलायंस कैपिटल और अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया केस
LIC की शिकायत में 2012 से 2018 के बीच Reliance Capital द्वारा जारी पांच NCD में किए गए निवेश में गलत जानकारी देने और फंड डायवर्ट करने के आरोप
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है. यह प्रतिक्रिया केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा Reliance Capital (RCAP) के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के करीब ₹2,684.57 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किए जाने के बाद आई है. FIR में Reliance Capital, कंपनी के पूर्व चेयरमैन, पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश सेठ, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.
CBI के अनुसार, यह FIR LIC की ओर से मिली लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है. मामला LIC द्वारा Reliance Capital में किए गए निवेश और धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक कदाचार, फंड के डायवर्जन या गबन और खातों में हेरफेर जैसे आरोपों से जुड़ा है.
अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि FIR Reliance Capital से संबंधित है. प्रवक्ता के मुताबिक, अंबानी 2005 से नवंबर 2021 तक कंपनी के बोर्ड में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन रहे. नवंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी के बोर्ड को हटा दिया था और एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था.
प्रवक्ता ने कहा कि अनिल अंबानी किसी भी तरह की गलत गतिविधि से पूरी तरह इनकार करते हैं और कानून के तहत उपलब्ध सभी अधिकार सुरक्षित रखते हैं. वहीं, CBI का मामला LIC की शिकायत में Reliance Capital, अनिल अंबानी, सतीश सेठ, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आधारित है.
LIC के निवेश की जांच
CBI के मुताबिक, LIC ने आरोप लगाया है कि उसने 12 अप्रैल 2012 से 9 मार्च 2018 के बीच Reliance Capital द्वारा जारी पांच नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) में निवेश किया था. इन निवेशों की कुल राशि ₹3,900 करोड़ थी. यह निवेश सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों, फंडिंग जरूरतों और मौजूदा कर्ज के पुनर्वित्त के लिए किया गया था.
CBI ने कहा कि LIC ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक कदाचार, फंड के डायवर्जन या गबन और खातों में हेरफेर जैसे अपराध किए. ये आरोप उस शिकायत का हिस्सा हैं, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है.
LIC का आरोप है कि गलत जानकारी देकर उसे Reliance Capital में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया और इसके बाद इन फंड को कथित तौर पर गलत तरीके से दूसरी जगह डायवर्ट किया गया. CBI के अनुसार, बीमा कंपनी ने आरोप लगाया है कि इन गतिविधियों से LIC को नुकसान हुआ.
CBI ने बताया कि LIC के अनुसार इन गतिविधियों के कारण उसे ₹2,684.57 करोड़ का नुकसान हुआ. एजेंसी के मुताबिक, शिकायत में आरोपियों और अन्य लाभार्थियों को इसके अनुरूप गलत तरीके से लाभ मिलने की बात भी कही गई है.
CBI फंड के इस्तेमाल और डायवर्जन की जांच करेगी
CBI ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एजेंसी सभी संबंधित लोगों की भूमिका की जांच करेगी, जिसमें सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति भी शामिल हैं. इसके साथ ही कथित आपराधिक साजिश और निवेश की गई रकम के अंतिम इस्तेमाल या संभावित डायवर्जन का भी पता लगाया जाएगा.
जांच Reliance Capital द्वारा जारी किए गए पांच NCD के जरिए LIC द्वारा निवेश की गई रकम पर केंद्रित है. CBI ने कहा कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने के साथ-साथ इन निवेशों के अंतिम इस्तेमाल और संभावित डायवर्जन का पता लगाएगी.
मामला फिलहाल जांच के अधीन है. CBI FIR में नामजद व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की जांच कर रही है. एजेंसी कथित आपराधिक साजिश और LIC द्वारा निवेश किए गए फंड की आवाजाही की भी जांच करेगी.
Reliance Group की कंपनियों के खिलाफ पहले भी FIR
CBI ने बताया कि वह इससे पहले Reliance Communications Limited, Reliance Capital Limited, Reliance Home Finance Limited, Reliance Commercial Finance Limited और Reliance Telecom Limited के खिलाफ आठ FIR दर्ज कर चुकी है. ये मामले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और LIC से मिली शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए थे.
एजेंसी के मुताबिक, इन मामलों में अब तक छह चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं और सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. CBI ने कहा कि ये मामले अभी भी जांच के अधीन हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हैं.
टैग्स