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Zee News के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक, जानें क्या है मामला
शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रोहित रंजन के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
ज़ी न्यूज़ के चर्चित शो DNA में राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में पेश करने को लेकर निशाने पर आए एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रोहित रंजन के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए.
एंकर के खिलाफ कई FIR दर्ज
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को कथित तौर पर भ्रामक बनाकर पेश करने के आरोप में रोहित रंजन के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी ने कहा कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी FIR दर्ज हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. यानी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में रोहित रंजन का पक्ष रखा.
पुलिस में हुई थी नोकझोंक
बता दें कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एंकर को उनके घर से गिरफ्तार करने के पहुंची थी, जहां उसकी यूपी पुलिस के साथ नोकझोंक हुई. इसके बाद नोएडा पुलिस ने एंकर को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
क्या है पूरा मामला?
रंजन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज सुनवाई हुई. एंकर रंजन ने DNA में राहुल गांधी के बयान को उदयपुर हत्याकांड से जोड़कर दिखाने के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई. गौरतलब है कि 1 जुलाई को शो में राहुल गांधी का एक वीडियो प्रसारित किया गया, जिसमें वायनाड में उनके कार्यालय पर हमले के संबंध में उनकी टिप्पणी को उदयपुर में एक दर्जी की हत्या से जोड़कर दिखाया गया था.
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