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अब ITR दाखिल करने पर लगेगा जुर्माना, अंतिम दिन तक 7 करोड़ से अधिक लोग फाइल चुके हैं आईटीआर

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के केवल अंतिम दिन ही 50 लाख से अधिक लोगों ने आईटीआर फाइल किया. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का कल यानी 31 जुलाई 2024 को अंतिम दिन था. वैसे तो हर बार आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार डेट आगे बढ़ाने को लेकर कोई अपडेट नहीं आया. ऐसे में आय कर विभाग (Income Tax Department) ने बुधवार शाम 7 बजे तक टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों का आंकड़ा जारी कर दिया. इसे लेकर विभाग ने अपने ऑफिशियल एक्स (X) हैंडल पर पोस्ट भी शेयर की है.वहीं, अब जो भी लोग आईटीआर फाइल करेंगे, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. तो आइए जानते हैं अब आईटीआर फाइल करने पर कितना जुर्माना लगेगा?  

7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फाइल किया आईटीआर
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने के आखिरी दिन बुधवार शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से ज्‍यादा लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल किए. आयकर विभाग ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी है. विभाग ने लिखा है कि अब तक (31 जुलाई) 7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. इनमें से 50 लाख से ज्यादा आईटीआर बुधवार को दाखिल किए गए हैं.

करदाताओं की सहायता के लिए 24 घंटे काम कर रहा हेल्पडेस्क 
आय कर विभाग के अनुसार आईटीआर दाखिल करने, टैक्‍स पेमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24 घंटे सातों दिन के आधार पर काम कर रहा है. हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और ‘एक्स’ के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं. इनकम टैक्स रिटर्न समय पर भरना एक कानूनी बाध्यता है. अगर कोई निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है तो आईटी विभाग जुर्माना लगा सकता है. यह जुर्माना कई फैक्‍टरों पर निर्भर करता है. इनमें देरी की अवधि, आय का स्तर और पिछले वर्षों में रिटर्न फाइल करने का इतिहास शामिल है. 

अब टैक्स भरने पर लगेगा जुर्माना
31 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी. वहीं, अब 1 अगस्त से रिटर्न भरने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.  अगर आपकी आय इससे कम है तो 1  हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

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