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31 जुलाई के बाद भी बिना जुर्माने के भर सकते हैं ITR,  जानिए कौन और कैसे?

Income Tax Department कुछ टैक्सपेयर्स को 31 अक्टूबर तक ITR दाखिल करने की सुविधा देता है. उन्हें आयकर विभाग की ओर से 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

आगर आपके अभी तक आईटीआर (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है, तो जल्द कर लें. दरअसल, आईटीआर फाइल करने के लिए अब आपके पास केवल 3 दिन ही बचे हैं. आपको बता दें, 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है. अगर आप इस अंतिम तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं, तो आपको अपनी आय के हिसाब से जुर्माना देना होगा. हालांकि, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो बिना जुर्माना दिए अंतिम तारीख के बाद भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि 31 जुलाई की समयसीमा के बाद कौन लोग आईटीआर दाखिल कर सकते हैं और क्यों?

इन्हें मिलता है 3 महीने का अतिरिक्त समय
आपको बता दें, जिन लोगों का सालाना वेतन 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1 हजार रुपये लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा. वहीं, जिनका वेतन 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी. वहीं, आय कर विभाग द्वारा कुछ लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है. जैसे जिन कारोबारियों या व्यक्तियों के खातों का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा अलग होती है. ये लोग 31 अक्टूबर तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आय कर विभाग की ओर से इन्हें 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है, ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त सीए से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर दाखिल कर सकें. 

ये लोग 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर
कुछ खास तरह के लेन-देन के लिए आईटीआर दाखिल करने में छूट भी दी गई है. अगर किसी व्यवसाय को अपने अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत है, तो ऐसे व्यवसाय को आईटीआर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है. ऐसे लोग 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के अलावा कुछ खास तरह के घरेलू लेन-देन में भी ऐसी छूट दी गई है.
 

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टैक्सपेयर्स की सहायता के लिए हेल्पडेस्क
आय कर विभाग का हेल्पडेस्क टैक्सपेयर्स की सहायता के लिए 24×7 काम कर रहा है. रिटर्न की ई-फाइलिंग से संबंधित प्रश्नों और ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन समस्याओं के लिए आप 1800-103-0025 (टोल फ्री) और 080-46122000 (हेल्पडेस्क) पर संपर्क कर सकते हैं. यह सुविधा सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध रहती है. इससे आईटीआर दाखिल करने से लेकर कर भुगतान तक की सेवाएं देने में मदद मिलती है. हेल्प डेस्क कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया के जरिए सहायता करता है.


 


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