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बजट 2023 से पहले ही वित्तमंत्री ने दे दी बड़ी खुशखबरी, इनकम टैक्स भरने से इनको मिली राहत
केंद्र की मोदी सरकार ने आयकर रिटर्न में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए एक वादे पर आज अपडेट किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्लीः वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बजट से पहले लाखों लोगों को बड़ी राहत दे दी हैं. केंद्र की मोदी सरकार ने आयकर रिटर्न में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किए गए एक वादे पर आज अपडेट किया है. केंद्रीय बजट-2023 से पहले सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की एक श्रेणी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बदलाव किया था, जिसे अपडेट कर दिया गया है.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्वीट में कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास केवल बैंक पेंशन खाता है और बैंक खाते पर ब्याज उनकी आय का एकमात्र स्रोत है, वे अब आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए आयकर अधिनियम-1961 में एक नई धारा धारा 194-पी को शामिल किया गया है. यह धारा अप्रैल, 2021 से लागू है. इसे लेकर कुछ नियमों में संशोधन किया गया है और बैंकों को इसकी जानकारी दे दी गई है.
As announced in Budget FY 2022-23, senior citizens above 75 years of age, having only pension and interest income, are now exempted from filing Income Tax Return. #PromisesDelivered pic.twitter.com/iuyIzyQPnJ
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) January 5, 2023
किस अधिनियम के तहत मिलेगा लाभ?
सरकार ने बताया है कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नया सेक्शन सेक्शन 194P जोड़ा गया है, जिसके तहत सीनियर सिटीजन को यह फायदा मिलेगा.
सीबीडीटी ने दी जानकारी
देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया है कि इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही नियम 31, नियम 31ए, फॉर्म 16 और 24क्यू में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं.
वित्त मंत्री ने क्या कहा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि “अब जबकि हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में हैं, हम उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखेंगे. लेकिन हम कर अनुपालन का बोझ कम करेंगे. ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी आय पेंशन और ब्याज से आती है, हम उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का प्रस्ताव करते हैं. मेरा एक खाता होगा, उनकी आय पर जो कर लगेगा, वह बैंक काट लेगा.
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