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क्या आप जानते हैं Nil ITR फाइल करने के भी होते हैं कई फायदे?
अगर आप निल आईटीआर दाखिल करते हैं तो उसका फायदा आपको लोन लेने से लेकर स्कॉलरशिप और विदेश यात्रा के समय वीजा के अप्लाई करने में काम आ सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 9 months ago
क्या आपकी इनकम आयकर के दायरे में आती है, अगर आती है तो आप स्वाभाविक तौर पर आईटीआर फाइल करते होंगे, लेकिन अगर वो नहीं आती है तो भी आपको इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए. ऐसी आईटीआर को ही निल आईटीआर कहा जाता है. ये आईटीआर कई जगह काम आती है. विशेषतौर पर लोन लेने से लेकर दूसरे कई अहम कामों में ये निल आईटीआर आपकी काफी मदद कर सकती है.
आखिर कितनी है आयकर छूट की सीमा
वर्ष 2022-23 के लिए अगर आप आयकर रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तारीख 31 जुलाई है. आप उससे पहले अपना आयकर दाखिल कर दें. कई लोग आखिरी मौके पर किसी काम के आ जाने के कारण अपना आयकर दाखिल नहीं कर पाते हैं. ऐसे में जरूरी ये है कि आखिरी तारीख से पहले रिटर्न दाखिल कर दें. मौजूदा समय में आयकर विभाग के द्वारा छूट का दायरा अलग-अलग है.
अगर आप ओल्ड रिजीम के जरिए इनकम टैक्स भरते हैं तो टैक्स की छूट आपकी आय पर निर्भर करेगी. लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के जरिए टैक्स दाखिल करते हैं तो ये 3 लाख रुपये तक है. वैसे तो बेसिक आय सीमा से कम छूट होने पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप फिर भी भरते हैं तो इसके आपको कई फायदे मिल सकते हैं.
लोन लेने में होती है आसानी
अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और अपनी किसी जरूरत के लिए लोन लेते हैं तो ऐसे में बैंक अक्सर आपसे आईटीआर की मांग कर सकता है. ऐसे में यही निल आईटीआर आपके सबसे ज्यादा काम आ सकती है. अगर ये आपके पास नहीं हुई तो ऐसे में आपके लिए परेशानी हो सकती है.
स्कॉलरशिप में हो सकती है परेशानी
हमारे देश की और कई विदेशी स्कॉलरशिप में आपके परिवार की आईटीआर का ब्यौरा मांगा जाता है. अगर वो नहीं है तो ऐसे में आपको उस सुविधा का लाभ नहीं मिल सकता है. ऐसे में इनकम टैक्स के दायरे में न आते हुए भी आपके द्वारा फाइल की गई ये निल आईटीआर आपके काम आ सकती है.
वीजा में भी होती है कारगर
अगर आप किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो ऐसे में आपको अपनी आय को सत्यापित करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है. जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आय को साबित करने के लिए आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को जमा कराने की जरूरत होती है.
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