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दिल्ली हाईकोर्ट ने INDIA TV और रजत शर्मा को दिया 'आप की अदालत' मामले में ये बड़ा झटका

'आप की अदालत' के 141वें एपिसोड को न प्रसारित करने के लिए एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था .

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आप की अदालत के एक एपिसोड को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टीवी (INDIA TV) के चेयरमैन रजत शर्मा को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने जी मीडिया (Zee Media) की तरफ से दाखिल की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए 'आप की अदालत' के 141 एपिसोड्स को सभी प्लेटफॉर्म्स पर न प्रसारित करने के लिए और उनको हटाने के लिए एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है.

Zee ने इस बात पर जताई थी आपत्ति

अपनी याचिका में ‘जी मीडिया‘ ने आरोप लगाया कि ‘आप की अदालत’ के एपिसोड का प्रसारण ‘जी मीडिया‘ के कॉपीराइट का उल्लंघन था. इसके साथ ही ‘जी मीडिया‘ ने रजत शर्मा और ‘इंडिया टीवी‘ के खिलाफ आगे के एपिसोड का प्रसारण रोकने और वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाने व हर्जाने का निर्देश देने की मांग की थी. इसी मुकदमे के मामले में ‘इंडिया टीवी’ ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है.

सभी एपिसोड्स हटाने का दें अंडरटेकिंग

'इंडिया टीवी' के चैयरमैन और 'इंडिया टीवी' ने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि वह बाल केशव ठाकरे के साथ ‘आप की अदालत’ के एपिसोड को तमाम प्लेटफॉर्म्स से हटा देंगे और आगे इसका प्रसारण नहीं करेंगे. ‘जी मीडिया‘ की ओर से सीनियर एडवोकेट जॉय बसु के नेतृत्व में ट्रस्ट लीगल की पार्टनर रित्विका नंदा और एसोसिएट पार्टनर रूपाली गुप्ता ने अपनी बात रखी, जबकि रजत शर्मा और इंडिया टीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. हालांकि कोर्ट ने अब सभी 141 एपिसोड्स को इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए एफिडेविट देने का आदेश जारी किया है.

1992 से जनवरी 1997 तक किया था प्रसारण

‘जी मीडिया’ ने वर्ष 1992 से जनवरी 1997 के दौरान ‘जी टीवी‘ द्वारा निर्मित और प्रसारित ‘आप की अदालत‘ के 141 एपिसोड के संबंध में एक मुकदमा दायर किया था और रजत शर्मा व इंडिया टीवी पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट से निषेधाज्ञा की मांग की थी.

ऐसे बढ़ा विवाद

बता दें कि 25 जून 2022 और 26 जून 2022 को महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ‘इंडिया टीवी‘ ने बाल केशव ठाकरे के साथ ‘आप की अदालत‘ का एक एपिसोड प्रसारित किया, जिसे ‘जी टीवी‘ द्वारा वर्ष 1993 में निर्मित और प्रसारित किया गया था.

जी मीडिया ने लगाया ये आरोप

अपनी याचिका में ‘जी मीडिया‘ ने आरोप लगाया कि ‘आप की अदालत’ के एपिसोड का प्रसारण ‘जी मीडिया‘ के कॉपीराइट का उल्लंघन था. इसके साथ ही ‘जी मीडिया‘ ने रजत शर्मा और ‘इंडिया टीवी‘ के खिलाफ आगे के सभी एपिसोड का प्रसारण रोकने और वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाने व हर्जाने का निर्देश देने की मांग की थी. इसी मुकदमे के मामले में ‘इंडिया टीवी’ ने कोर्ट में पहले अंडरटेकिंग दी थी. हालांकि अब सभी एपिसोड्स जो जी मीडिया द्वारा तैयार किए गए थे उनको हटाने के लिए रजत शर्मा और इंडिया टीवी को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है. 

‘जी मीडिया’ ने वर्ष 1992 से पांच जनवरी 1997 तक ‘जी टेलिफिल्म्स लिमिटेड’ द्वारा निर्मित और  ‘जी टीवी’ पर प्रसारित हुए ‘आपकी अदालत’ के 141 एपिसोड का सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारण और प्रकाशन रोकने के लिए ‘इंडिया टीवी’ के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की है. उस दौरान रजत शर्मा ‘जी समूह’ के लिए काम करते थे. रजत शर्मा और इंडिया टीवी के वकील ने शेष 140 एपिसोड के संबंध में उचित निर्देश लेने के लिए समय मांगा है.

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