होम / एक्सप्लेनर / अब हाउस रेंट पर भी देना होगा GST! जानें इस दावे की सच्चाई
अब हाउस रेंट पर भी देना होगा GST! जानें इस दावे की सच्चाई
जीएसटी काउंसिल की पिछले महीने हुई बैठक में GST नियमों में कई बदलाव किए गए थे, जो 18 जुलाई से लागू हो गए हैं. इनमें किराए पर जीएसटी से जुड़ा नियम भी शामिल है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
GST को लेकर मीडिया में कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं, जिनसे लोगों की चिंता बढ़ गई है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाउस रेंट पर अब GST देना होगा. दरअसल, जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पिछले महीने हुई बैठक में GST नियमों में कई बदलाव किए गए थे, जो 18 जुलाई से लागू हो गए हैं. इनमें किराए पर जीएसटी से जुड़ा नियम भी शामिल है. यही नियम अब टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि इसे लेकर जो खबरें आई हैं उनमें अलग ही दावे किए गए हैं.
किया गया ये दावा
जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के बाद जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किराए पर टैक्स कुछ खास परिस्थितियों में ही लगेगा. जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सभी किरायेदारों को हाउस रेंट पर 18% जीएसटी देना होगा. पीआईबी की फैक्ट चेकिंग आर्म ने अब इस पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है.
PIB ने बताई सच्चाई
PIB ने एक ट्वीट में कहा कि इस तरह की खबरें गुमराह करने वाली हैं. ट्वीट में आगे कहा गया है कि रेजिडेंशियल यूनिट पर केवल तभी GST लगेगा जब इसे किसी बिज़नेस एंटिटी यानी व्यावसायिक इकाई को किराए पर दिया जाता है. अगर कोई व्यक्ति किसी को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए मकान किराए पर देता है,तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा.
Claim: 18% GST on house rent for tenants #PibFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 12, 2022
Renting of residential unit taxable only when it is rented to business entity
No GST when it is rented to private person for personal use
No GST even if proprietor or partner of firm rents residence for personal use pic.twitter.com/3ncVSjkKxP
केवल इन्हें देना होगा
इसी तरह, यदि मकान मालिक या किसी फर्म का पार्टनर घर को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किराए पर देता है तो उस सूरत में भी जीएसटी नहीं लगेगा. सीधे शब्दों में कहें तो जीएसटी उन लोगों को देना होगा, जो किराए के मकान का इस्तेमाल अपने बिज़नेस से जुड़े काम के लिए करते हैं.
टैग्स