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आज से आपकी जिंदगी में आए ये 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
आज 1 अगस्त से कई बदलाव हुए हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे. इन बदलावों को समझ लीजिए, ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली: अगस्त का महीना कई बड़े बदलाव लेकर आया है. 1 अगस्त यानी आज से कई नियम बदल गए हैं, ये नियम आपकी जेब जुड़े हैं, सीधा या परोक्ष रूप से इसका असर आप पर पड़ेगा. तो बेहतर होगा कि आप इन नियमों को समझ लें जान लें और इन बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल लें. एक-एक नियम को हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं.
1- चेक से जुड़ा नियम बदला
ये खबर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए है. बैंक ने आज से पांच लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि वाले चेक के पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है. पॉजिटिव पे सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अब चेक क्लियर होने से पहले आपको ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक को जानकारी देनी होगी. इससे चेक से जुड़े फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी आपको SMS, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंगऔर मोबाइल बैंकिंग के जरिए चेक के बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, चेक में अमाउंट, चेक नंबर वगैरह सभी जानकारियों को दर्ज कराना होगा. इसके बाद इस जानकारी को बैंक की ओर से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, सबकुछ ठीक रहने पर ही चेक को क्लियर किया जाएगा.
2. ITR भरना चूक गए, अब दो पेनल्टी
ITR भरने से चूक गए लोगों को पेनाल्टी देनी पड़ेगी. 31 जुलाई ITR भरने की आखिरी तारीख थी, जो लोग इस तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए इनकम टैक्स विभाग उनसे पेनल्टी लेगा. जिनकी इनकम पांच लाख रुपये से ज्यादा है तो उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिनकी 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है.
3. ITR ई-वेरिफिकेशन के नए नियम
CBDT ने ITR के बाद ई-वेरिफिकेशन के नियमों में भी बदलाव किया है. ई-वेरिफिकेशन को लेकर CBDT ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. ये नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2022 यानी आज से लागू हो चुका है. CBDT के सर्कुलर के मुताबिक, नोटिफिकेशन के लागू होने के दिन या उसके बाद जो भी रिटर्न भरे जाएंगे सिर्फ उनके लिए ई-वेरिफिकेशन की समयसीमा 30 दिन होगी. जिस दिन आप अपना ई-वेरिफिकेशन दाखिल करेंगे उसी दिन को आपके ITR दाखिल करने की तारीख माना जाएगा. साथ ही अगर ITR-V को 30 दिन की समयसीमा के बाद भरा जाता है तो ये माना जाएगा कि जिसके लिए ITR-V भरा गया है वो ITR कभी दाखिल ही नहीं किया गया. इसके बाद टैक्सपेयर को दोबारा रिटर्न भरना होगा और 30 दिनों के अंदर फिर से नया ITR-V भरना होगा. लेकिन जिन लोगों ने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, यानी इस नोटिफिकेशन के लागू होने से पहले पहले, तो उन पर इसका असर नहीं होगा.
4. बिना KYC नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि
अगर आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ रहे हैं तो आपके लिए अब KYC कराना जरूरी होगा. केवाईसी के लिए पुराने लाभार्थियों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया था, जो कि अब निकल चुका है. जिन लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की 12 वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी. पीएम किसान की 12वीं किस्त का पैसा सितंबर 2022 में किसानों के खाते में डाला जाएगा.
5. कमर्शियल LPG सिलेंडर फिर सस्ता
कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक, आज एक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 36 रुपये की कटौती की गई है. अब आज से राजधानी दिल्ली में एक 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1,976.50 रुपये हो जाएगी. पिछले महीने तक ये 2012.50 रुपये में मिलता था. कोलकाता में अब यह 2095.50 रुपये में मिलेगा तो मुंबई में 1936.50 में और चेन्नई में 2141 रुपये में मिलेगा. पिछले महीने भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम किए गए थे, जबकि घरेलू रसाई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगे हुए थे.
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