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लोकतंत्र की अर्थव्यवस्था: क्यों अब जरूरी है ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’?
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' एक दूरदर्शी लोकतांत्रिक सुधार है, जो भारत के चुनावी तंत्र को अधिक कुशल, कम खर्चीला और शासन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago
भारत की लोकतांत्रिक ताकत केवल इसके विशाल मतदाता समूह में ही नहीं, बल्कि इसमें भी निहित है कि इसके नागरिक कितनी बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं. स्वतंत्रता के बाद से, भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के 400 से अधिक चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत अखंडता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. हालांकि, चुनावों का खंडित और सतत चक्र इस प्रणाली में निहित अक्षमताओं और व्यवधानों को भी उजागर करता है. इसी संदर्भ में, "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (ONOE) की अवधारणा एक रूपांतरणकारी और व्यावहारिक सुधार के रूप में फिर से सामने आई है.
समवर्ती चुनावों की अवधारणा, जहां मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए मतदान करते हैं, एक एकीकृत, सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया प्रदान करती है. हालांकि मतदान अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में हो सकता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य चुनावी समय-सारिणी को समन्वित करना है ताकि शासन का अनुकूलन हो सके, तार्किक बोझ को कम किया जा सके, और बार-बार होने वाले चुनावों के अत्यधिक वित्तीय और प्रशासनिक दबाव को कम किया जा सके.
एक साथ चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति (HLC) की 2024 की रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की, इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है. 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के साथ, भारत अब इस बात पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बहस के लिए तैयार है कि संघीय मूल्यों से समझौता किए बिना अपने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कैसे आधुनिक बनाया जाए.
ऐतिहासिक संदर्भ और व्यवधान
समवर्ती चुनाव कोई नई अवधारणा नहीं है. 1951 से 1967 तक, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए संयुक्त चुनाव आयोजित किए जाते थे. यह समन्वय 1968 से 1971 के बीच कुछ राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के समयपूर्व विघटन के कारण टूट गया. उदाहरण के लिए, आपातकाल के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, जबकि बाद की विधानसभा और संसदें या तो समयपूर्व भंग हुईं या देर से गठित हुईं, जिससे चुनावी कैलेंडर बिखर गया. जो एक संरचित प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक अनियमित चक्र में बदल चुका है, जहां लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जो शासन, सार्वजनिक व्यय और राष्ट्रीय ध्यान को प्रभावित करता है.
उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख निष्कर्ष
HLC ने ONOE की व्यवहार्यता और वांछनीयता का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई. इसके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:
• जनता की भावना : 21,500 से अधिक नागरिकों ने प्रतिक्रियाएं दीं, जिनमें से 80% से अधिक ने समवर्ती चुनावों की दिशा में कदम उठाने का समर्थन किया. प्रतिक्रियाएं देश के सभी हिस्सों से आईं, जो सुधार की गहरी जड़ें जमाई हुई इच्छा को दर्शाती हैं.
• राजनीतिक दल : उत्तर देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें संसाधनों की बचत, प्रशासनिक सरलता और सामाजिक तनावों में कमी जैसे लाभों को उजागर किया गया. शेष 15 दलों ने आपत्तियां व्यक्त कीं, जैसे कि क्षेत्रीय दलों के लिए संभावित नुकसान और विभिन्न कार्यकालों को एक साथ लाने की जटिलता.
• विशेषज्ञ परामर्श : कानूनी विशेषज्ञों, पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने बड़े पैमाने पर ONOE का समर्थन किया, यह इंगित करते हुए कि चरणबद्ध चुनावों से होने वाली लागत और व्यवधान से बचा जा सकता है.
• आर्थिक समर्थन : प्रमुख उद्योग निकाय—CII, FICCI और ASSOCHAM—ने इस सुधार का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि ONOE से निवेशकों का विश्वास, आर्थिक पूर्वानुमान और स्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि बार-बार होने वाले चुनावों के कारण लागू होने वाले आदर्श आचार संहिता से नीति निर्माण में आने वाले अवरोध कम होंगे.
• कानूनी तैयारी : समिति ने इस सुधार को सक्षम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82A और 324A में संशोधन की सिफारिश की. निर्वाचन सूची और मतदाता पहचान पत्र (EPICs) के समन्वय की आवश्यकता को भी उजागर किया गया ताकि दोहराव और त्रुटियों को रोका जा सके.
• कार्यान्वयन रणनीति: HLC ने दो चरणों में इसे लागू करने का प्रस्ताव दिया—पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को संरेखित किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों को 100 दिनों की समय सीमा के भीतर समन्वित किया जाएगा.
यह सुधार क्यों महत्वपूर्ण है
ONOE के पीछे तर्क बहुआयामी है:
• गवर्नेंस पहले : लगभग हर साल चुनाव होने के कारण बार-बार आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो जाती है, जिससे नीति-निर्णयों और कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लग जाती है. एक समन्वित चुनाव चक्र निर्बाध शासन और नीति निरंतरता सुनिश्चित करता है.
• संसाधनों की कुशलता : वर्तमान मॉडल में प्रत्येक चुनाव चक्र के लिए विशाल मानव और भौतिक संसाधन लगाए जाते हैं. चुनावी ड्यूटीज़ से सिविल सेवक, पुलिसकर्मी और शैक्षणिक स्टाफ पर बोझ पड़ता है, जिससे आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित होती हैं.
• लागत में बचत: बार-बार चुनाव कराने की वित्तीय लागत अत्यधिक है. मतपत्र छापने से लेकर बलों की तैनाती और अवसंरचना स्थापित करने तक, सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ का भार पड़ता है. ONOE इन खर्चों को समेकित करेगा.
• क्षेत्रीय आवाज़ों को सशक्त करना: क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डालने के डर के विपरीत, समवर्ती चुनाव स्थानीय मुद्दों को सशक्त कर सकते हैं, क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय चिंताओं को समानांतर रूप से संबोधित किया जाएगा, न कि एक-दूसरे पर हावी होकर.
• **राजनीतिक समानता को बढ़ावा:** समवर्ती चुनाव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर नेतृत्व के उदय के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं. इससे दलों के भीतर शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है और विविध राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है.
चुनौतियां और आगे का रास्ता
ONOE को लागू करना चुनौतियों से रहित नहीं है. इसके लिए संवैधानिक संशोधनों पर संसद के दोनों सदनों और कम से कम आधे राज्यों की सहमति के साथ बातचीत करनी होगी. समवर्ती मतदान की तार्किक मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक क्षमताओं को उन्नत करना होगा. चुनाव आयोग को उन्नत तकनीकों, बेहतर प्रशिक्षण मॉड्यूल और समन्वय तंत्र की आवश्यकता होगी.
हालांकि, ये चुनौतियां अपराजेय नहीं हैं. राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय और जन समर्थन के साथ ONOE को आकांक्षा से हकीकत में बदला जा सकता है. HLC द्वारा सुझाया गया चरणबद्ध मॉडल एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है, जो अचानक बदलाव की बजाय धीरे-धीरे अनुकूलन की अनुमति देता है.
निष्कर्ष: एक ऐसा सुधार जिसका समय आ गया है
भारत की चुनावी जीवंतता वैश्विक आदर्श है. लेकिन हर प्रणाली को विकसित होना होता है. जैसे-जैसे हमारा लोकतंत्र परिपक्व होता है, उसे केवल भागीदारी ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन और सटीकता की भी दिशा में बढ़ना चाहिए. "एक राष्ट्र, एक चुनाव" कोई शॉर्टकट नहीं है, यह दक्षता, शासन और लोकतांत्रिक गहराई को बेहतर बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पुनर्गठन है.
उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट एक ठोस आधार प्रदान करती है. अब यह जिम्मेदारी संसद, राज्य विधानसभाओं और भारत की जनता के हाथों में है. यह हमारे चुनावी ढांचे को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आकार और आकांक्षाओं के अनुरूप एक प्रणाली में बदलने का अवसर है. यह शासन को प्राथमिकता देने, चुनावी थकावट को कम करने, और एक ऐसे भविष्य को प्रोत्साहित करने का क्षण है जहाँ लोकतंत्र चक्रीय नहीं, बल्कि निरंतर परिणाम दे.
आइए यह सदी वह बने जब भारतीय लोकतंत्र बार-बार होने वाले चुनावों से केंद्रित लोकतंत्र की ओर बढ़ें, जहाँ हर वोट सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव के साथ मायने रखे.
(अतिथि लेखक-डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा, सदस्य, राज्यसभा)
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