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मोदी सरकार का राज्यों के हक में बड़ा फैसला, जारी किए 1.39 लाख करोड़ रुपये
नई सरकार के गठन के बाद निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बनते ही राज्यों को यह पैसा ट्रांसफर करने का ऐलान हुआ है. यूपी, बिहार और एमपी को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
मोदी सरकार 3.0 ने राज्यों के हक में बड़ा फैसला लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय ने जून 2024 के महीने के लिए डिवोल्यूशन अमाउंट के अलावा राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट जारी करने का फैसला लिया है. चालू महीने में दोनों को मिलाकर 1,39,750 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इससे राज्य सरकारें विकास और कैपिटल स्पेंडिंग में तेजी लाने में सक्षम होंगी. अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान था.
अंतरिम बजट में जारी हुए थे 12 लाख करोड़
निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इस अतिरिक्त 1,39,750 करोड़ रुपये के साथ ही 10 जून, 2024 तक राज्यों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 2,79,500 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. इससे राज्य सरकारें विकास और कैपिटल स्पेंडिंग में तेजी लाने में सक्षम होंगी. फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में इकट्ठे किए गए कुल टैक्स में से 41 फीसदी राज्यों के बीच 14 किस्तों में बांट दिया जाता है.
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यूपी को 25000 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले
वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25069.88 करोड़ रुपये मिले हैं. दूसरे नंबर पर बिहार रहा है. उसे 14056.12 करोड़ रुपये दिए गए हैं. तीसरे स्थान पर 10970.44 करोड़ रुपये के साथ मध्य प्रदेश है. चौथे पर 10513.46 करोड़ रुपये के साथ पश्चिम बंगाल और पांचवें स्थान पर 8828.08 करोड़ रुपये के साथ महाराष्ट्र है.
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जून के लिए राज्यों को टैक्स ट्रांसफर की मंजूरी देने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और इस कदम को थर्ड रेट पीआर बताया. जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स (X) पर किये एक पोस्ट में लिखा कि वित्त मंत्रालय ने अभी घोषणा की है कि राज्यों को टैक्स ट्रांसफर के रूप में क्या बिल दिया जा रहा है. निस्संदेह यह एक तिहाई प्रधानमंत्री के आदेश पर किया गया है. राज्यों को टैक्स ट्रांसफर केंद्र का कोई विशेष उपकार नहीं है. यह तीसरे दर्जे का पीआर है, जो राज्यों को वैध रूप से देय है उसे प्रसाद वितरण के रूप में पारित करने की कोशिश हो रही है.
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