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Zomato और McDonalds को 1 लाख की पड़ी एक गलती, जानें आखिर क्या कर दिया ऐसा
जोधपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने दोनों कंपनियों को फटकार लगाते हुए एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
क्रिकेट का महाकुंभ कहे जाने वाले ICC वर्ल्ड कप के दौरान जोमैटो (Zomato) सहित फूड सेक्टर से जुड़ी कंपनियां मोटी कमाई कर रही हैं. इस बीच, एक गलती जोमैटो और उसके रेस्टोरेंट पार्टनर मैकडॉनल्ड्स (McDonalds) को भारी पड़ गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला शाकाहारी भोजन की जगह मांसाहारी भोजन की डिलीवरी से जुड़ा हुआ है. उपभोक्ता अदालत ने इस गलती को गंभीर चूक मानते हुए दोनों कंपनियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
अपील दायर करेगी Zomato
अदालत ने जुर्माने के साथ ही मुकदमे की लागत के रूप में अतिरिक्त 5,000 रुपए भरने का भी आदेश दिया है. जोधपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने दोनों पर यह जुर्माने की कार्रवाई की है. Zomato ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि कंपनी आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी. उपभोक्ता अदालत ने कहा कि जुर्माना और मुकदमे की लागत दोनों को संयुक्त रूप से अदा करनी होगी है.
कंपनी ने दिया ये तर्क
ऑनलाइल फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो और उसके रेस्टोरेंट पार्टनर मैकडॉनल्ड्स को यह गलती एक लाख से ज्यादा की पड़ी है. वहीं, जोमैटो का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेगी. कंपनी का तर्क है कि फूड McDonalds की ओर से भेजा गया था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी उसकी है और वो ही इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है. जानकारी के मुताबिक, McDonalds से वेज बर्गर ऑर्डर किया गया था, लेकिन ग्राहक को नॉनवेज बर्गर डिलीवर कर दिया गया. ग्राहक ने इसकी शिकायत दोनों कंपनियों से की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद पीड़ित ग्राहक ने जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच का रुख किया.
पहले भी लग चुका है जुर्माना
गलत खाना डिलीवर करने की शिकायत कोई नई नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल ऑर्डर डिलीवर करने में विफल रहने पर Zomato को 8,362 का तगड़ा झटका लगा था. दरअसल, केरल के छात्र ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन उसे न खाना मिला और न ही रिफंड. पीड़ित ग्राहक ने दो अलग-अलग ऑर्डर दिए थे, मगर उनमें से किसी की भी डिलीवरी नहीं हुई. इस मामले में उपभोक्ता अदालत ने जोमैटो को छात्र को मुआवजे के तौर पर 8,362 रुपए देने का आदेश दिया था.
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