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सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को दिया बड़ा झटका, जानें अदालत ने क्या कहा
आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों ऐसा आदेश सुनाया है, जो उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को बड़ा झटका दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब बिल्डर्स को हर विलंबित भुगतान के लिए प्राधिकरण को 8% ब्याज देना होगा.
दिए जाएंगे 11,858 फ्लैट
वहीं, सितंबर में आम्रपाली होमबॉयर्स मामले में अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि घर खरीदारों को दो से तीन महीने में 11,858 फ्लैट वितरित किए जाएंगे, जिनमें से 5,428 इकाइयों को अक्टूबर में पजेशन के लिए सौंप दिया जाएगा. गौरतलब है कि कई खरीदारों ने बिल्डर पर फ्लैटों की डिलीवरी नहीं करने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद से कोर्ट पूरे मामले की निगरानी कर रहा है.
प्राधिकरण से भी नाराज
अदालत इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के रवैये पर भी नाराजगी जता चुकी है. अक्टूबर में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्राधिकरण से पूछा था कि आम्रपाली घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने कहा था कि ऐसे अधिकारियों की वजह से नोएडा को हजारों करोड रुपए का नुकसान है और घर खरीदने वाले इंतजार कर रहे हैं. इस पर नोएडा प्राधिकरण के वकील ने कहा था कि हम फिलहाल कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं.
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