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ऐतिहासिक फैसला! अब अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर, उनकी आवाज का इस्तेमाल किया तो खैर नहीं

जानिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा. इससे अब अमिताभ बच्चन को क्या मिलेगी राहत?

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

नई दिल्ली: यदि अब आपने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की सहमति के बिना उनका नाम, उनकी तस्वीर या उनकी आवाज का इस्तेमाल किया तो फिर आपकी खैर नहीं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक ऐतिहासिक आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नवीन चावला ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज या उनकी किसी भी विशेषता का उनकी सहमति के बिना इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी. यह आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है, जो भारत में अपनी तरह का पहला फैसला है. यह आदेश सिर्फ रजत नागी, राणा प्रताप सिंह और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है. यानी पूरी दुनिया में कोई भी अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर या आवाज का दुरुपयोग नहीं कर सकता. यह एक 'जॉन डो' आदेश है, जो पूरी दुनिया के खिलाफ है और इसका व्यापक दायरा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के लिए बार-बार होने वाले उल्लंघनों पर नजर रखना असंभव होगा.

कौन-कौन लोग करते हैं दुरुपयोग?
दरअसल, मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपर्स, केबीसी से अवैध रूप से जुड़कर लॉटरी कराने वाले लोग, पुस्तक प्रकाशकों, टी-शर्ट विक्रेताओं और विभिन्न अन्य व्यवसायों के लोगों द्वारा अमिताभ बच्चन के नाम, उनकी तस्वीर और उनकी आवाज का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है. इसी से परेशान होकर अमिताभ बच्चन को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

किसने की अमिताभ बच्चन की पैरवी?
प्रख्यात वकील हरीश साल्वे, अमीत नाइक और प्रवीण आनंद के साथ अमिताभ बच्चन के लिए उच्च न्यायालय में पेश हुए. आनंद और नाइक के संयुक्त प्रबंध भागीदार अमीत नाइक ने कहा, "यह ऐतिहासिक फैसला किसी भी व्यक्ति को अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग उनकी सहमति के बिना फिजिकल या डिजिटल किसी भी माध्यम से करने से रोकेगा." उन्होंने आगे कहा, "हमें खुशी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले को पेश किया है. हरीश साल्वे और प्रवीण आनंद का भी आभारी हूं, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई."

आईटी मंत्रालय को भी दिया ये आदेश
यह फैसला देश में पर्सनालिटी राइट पर कानून के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रचार के अधिकार, कॉपीराइट के तहत अधिकारों और आम कानून अधिकारों की रक्षा करता है. दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान में यह भी लाया गया कि उल्लंघनकर्ताओं ने अवैध रूप से अमिताभ बच्चन के नाम को www.amitabhbachchan.com और www.amitabhbachchan.in जैसे वेब डोमेन नामों के रूप में रजिस्टर्ड किया है. इसके बाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को अमिताभ बच्चन की विशेषताओं का उल्लंघन करने वाले सभी लिंक/वेबसाइटों को हटाने का भी निर्देश दिया.

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