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टैक्स चोरी: अनिल अंबानी पर आरोप लगाने वाला IT डिपार्टमेंट कठघरे में, कोर्ट ने पूछा ये सवाल
अनिल अंबानी पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन (Reliance ADAG Chairman) अनिल अंबानी (Anil Ambani) को टैक्स चोरी के मामले में राहत दी है. अदालत ने इस संबंध में आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस पर सोमवार को सवाल खड़ा करते हुए कहा कि काला धन अधिनियम के कुछ प्रावधान पिछली तारीख से किस तरह लागू किए जा सकते हैं.
420 करोड़ की चोरी!
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने अनिल अंबानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति यह किस तरह जान सकता है कि सरकार भविष्य में क्या करने वाली है. दरअसल, आयकर विभाग ने अनिल अंबानी को 420 करोड़ रुपए की कथित टैक्स चोरी के मामले में नोटिस भेजा था. उन पर दो स्विस खातों में जमा 814 करोड़ रुपए पर टैक्स बचाने का आरोप है.
इतनी सजा का प्रावधान
अंबानी को भेजे गए नोटिस में काला धन कर आरोपण अधिनियम 2015 की धाराओं के तहत अभियोग चलाने की बात कही गई थी. जिसके तहत अधिकतम 10 साल के कारावास का प्रावधान है. रिलायंस ADG के चेयरमैन अंबानी ने आयकर विभाग के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी है. न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित करने के साथ ही अंबानी के खिलाफ कोई भी सख्त कदम न उठाने के अपने सितंबर, 2022 के आदेश को आगे के लिए बढ़ा दिया. इस तरह अंबानी को फिलहाल कोर्ट से राहत मिल गई है. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि कोई व्यक्ति एक निश्चित तरीके से बर्ताव करता है... फिर सरकार उसे पिछली तारीख से अपराध घोषित कर देती है. यह कहना तो ठीक है कि कोई व्यक्ति अब वह काम नहीं कर सकता, लेकिन इसे पिछली तारीख से कैसे लागू किया जा सकता है?
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