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क्‍या मंगलवार को केजरीवाल को मिल जाएगी बेल? सुप्रीम कोर्ट ने कही ये अहम बात

21 मार्च से बंद दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है जिसमें उन्‍होंने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

क्‍या दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को बेल मिलने वाली है. शराब घोटाले को लेकर पिछले महीने से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल  के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसने इस सवालों को पैदा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आने वाले चुनावों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील को मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्‍या कहा? 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वो मंगलवार को एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करेगी. कोर्ट ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को बेल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर वो अरविंद केजरीवाल को जमानत देती है तो उसके आधार को लेकर सुझाव दे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्‍या बतौर मुख्‍यमंत्री होते हुए उन्‍हें कागजी कामकाज संभालना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इस बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं. लेकिन हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देने को लेकर विचार करना चाहेंगे. इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कही ये बात 
एसवी राजू के जवाब पर कोर्ट ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि  हम जमानत पर सुनवाई करेंगे. हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जमानत दे देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. इसलिए कोर्ट ने कहा कि 7 तारीख को वो अंतरिम जमानत की दलीलों को लेकर तैयार होकर आएं. सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन्‍होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने कहा इस मामले में किसी भी पक्ष को आश्‍चर्य नहीं होना चाहिए. इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जमानत की दलीलों को लेकर तैयार होकर आएं. 

ED के वकील ने कही ये बात 
ईडी के वकील एसवी राजू ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हमारे पास पर्याप्‍त सामाग्री मौजूद है लेकिन उसका खुलासा हम ट्रायल के दौरान करेंगे. एसवी राजू ने कहा कि ये जांच अधिकारी का विशेषाधिकार होता है कि उपलब्‍ध सामाग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं. एएसजी राजू ने कहा कि सभी सामाग्री का खुलासा करने की अभी जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि बिल्‍कुल ये जांच अधिकारी का अधिकार होता है. इसका मतलब है कि पूरी सामाग्री कब्‍जे में है न कि आंशिक सामाग्री. एएसजी राजू ने ये भी कहा कि गिरफ्तारी केवल जांच अधिकारी की राय पर नहीं है बल्कि इसकी पुष्टि मजिस्‍ट्रेट ने भी की है.  

दो मुख्‍य आरोपी नहीं हो सकते हैं
जस्टिस खन्‍ना ने कहा कि केजरीवाल को ये उम्‍मीद नहीं थी कि ईडी उन्‍हें गिरफ्तार कर लेगी. उन्‍होंने कहा कि ईडी के हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी इस मामले में आरोपी है तो एक ही मामले में दो प्राइम आरोपी नहीं हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि अगर पार्टी इस मामले में मुख्‍य आरोपी है तो क्‍या जब तक पार्टी के खिलाफ न्‍यायिक कार्रवाई शुरू नहीं होती तब तक केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं. अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को होनी है. उस दिन कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि जमानत दी जाए या नहीं. 
 


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