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Budget 2024 Live: टैक्सपेयर्स को भी वित्त मंत्री ने नहीं किया निराश, हर साल होगी इतनी बचत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर भी घोषणा की है. हालांकि, इसका फायदा केवल न्यू रिजीम वालों को ही मिलेगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 नौकरीपेशा लोगों को कुछ राहत दी है. उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75000 रुपए कर दिया है. पहले यह लिमिट 50000 रुपए थी, इस लिहाज से देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में 25000 रुपए का इजाफा हुआ है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया है. फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत करदाता 17 हजार 500 रुपए तक बचा पाएंगे.
इस तरह होंगी नए स्लैब
वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब नए रिजीम के तहत इनकम टैक्स भरने वालों को 0-3 लाख की इनकम पर शून्य टैक्स देना होगा. इसी तरह, 3 लाख से 7 लाख-पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और
15 लाख से अधिक की इनकम पर 30% की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा.
पहले थी ये व्यवस्था
न्यू टैक्स रिजीम के स्ट्रक्चर में बदलाव से पहले इसमें कुल 6 स्लैब थीं. 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स तब भी जीरो था. हालांकि, 3-6 लाख पर 5% टैक्स. 6-9 लाख पर 10% टैक्स. 9-12 लाख पर 15%. 12-15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक की कमाई पर 30% टैक्स का भुगतान करना होता था.
पुरानी टैक्स रिजीम
पुराने टैक्स रिजीम की बात करें, तो इसमें स्लैब की संख्या कम है. इसमें 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता. 2.5 से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स देना होता है. 5 से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से अधिक इनकम पर 30% टैक्स लगता है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएं, इसलिए उसे और आकर्षक बनाने का प्रावधान बजट में किया गया है. वित्त मंत्री ने पुरानी टैक्स रिजीम से कोई छेड़छाड़ नहीं की है.
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