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दिवालिया कार्यवाही के खिलाफ Byju's ने कर्नाटक हाई कोर्ट में डाली याचिका, कही ये बात
Byju's (बायजू) के फाउंडर और सीईओ रवींद्रन पर निवेशकों ने कॉरपोरेट प्रशासन में चूक का आरोप लगाया है. हालांकि कंपनी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
हाल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एडटेक कंपनी Byju's (बायजू) के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई के लिए याचिका दायर की. इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद से बायजू की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. बायजू पर कर्मचारियों की नौकरी जाने से लेकर कंपनी बंद होने तक का संकट छाया हुआ है. वहीं, कंपनी ने इस दिवालिया कार्रवाई के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायक करके कोर्ट के सामने एक इच्छा जाहिर की है, ताकि कंपनी को इस कार्रवाई से बचाया जा सके. तो आइए जानते हैं कंपनी ने कोर्ट में क्या कहा?
कोर्ट में दायर की याचिका
बायजू ने कर्नाटक हाई कोर्ट (High Court) में याचिका दायर कर कहा है कि अगर उसके खिलाफ शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही नहीं रोकी गई, तो हजारों कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा और कंपनी की सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएगी. इस कार्यवाही से मेंटेनेंस के लिए बायजू को सेवा देने वाले वेंडर को भी डिफॉल्टर घोषित करना होगा और फिर सारा ऑपरेशन ठप हो जाएगा. इसके पहले दूसरे मामलों में दिवालिया कार्यवाही शुरू होने से बायजू की संपत्तियां अटैच कर ली गई हैं और उसके बोर्ड को भी निलंबित कर दिया गया है. बायजू के पास अभी 27 हजार कर्मचारी हैं, जिनमें 16,000 शिक्षक शामिल हैं. आपको बता दें, कई निवेशकों ने बायजू के फाउंडर औक सीईओ रवींद्रन पर कारपोरेट प्रशासन में चूक का आरोप लगाया है. हालांकि, कंपनी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है.
90 दिन के अंदर बीसीसीआई को बकाया राशि का भुगतान
रवींद्रन के वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट में 452-पन्नों की अपील दायर की है. कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 22 जुलाई को करेगी. अपील में कहा गया है कि रवींद्रन 90 दिनों के अंदर बीसीसीआई को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है. इसके पहले BCCI ने 158 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए, पिछले साल बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ याचिका दायर की थी.
नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल स्वीकार की बीसीसीआई की याचिका
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (NCLT) को बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करके लिए याचिका दी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और बीसीसीआइ के बीच स्पॉन्सरशिप समझौते से जुड़ा है. बीसीसीआइ ने 158.9 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिछले साल याचिका दायर की थी. इस याचिका के खिलाफ बायजू ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
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