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बैंक ऑफ महाराष्ट्र को SEBI ने जारी की चेतावनी, जानिए क्या है पूरा मामला?
SEBI ने यह चेतावनी बैंक की तरफ से शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में जारी की है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) को चेतावनी पत्र जारी किया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक भी बार Nomination & Remuneration Committee (NRC) की मीटिंग आयोजित नहीं की है. इसी मसले को लेकर सेबी ने चेतावनी पत्र जारी किया है. बैंक ने इस मामले को स्वीकार करते हुए कहा है कि सेबी की तरफ से उठाए गए मुद्दे को हल करने के लिए जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
SEBI नियमों का उल्लंघन
एक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बताया कि उसे 12 मार्च, 2025 को सेबी की तरफ से प्रशासनिक चेतावनी पत्र (Administrative Warning Letter) मिला था, जिसे आधिकारिक रूप से 17 मार्च, 2025 को स्वीकार किया गया है. यह उल्लंघन SEBI के LODR Regulations, 2015 के Regulation 19(3A) से संबंधित है. इस नियम के तहत कंपनियों को प्रति वर्ष कम से कम एक NRC बैठक आयोजित करना जरूरी होता है. बैंक ने सेबी की तरफ से उठाए गए इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा कि FY 2022-23 और FY 2023-24 में बैंक ने यह जरूरी बैठकें आयोजित नहीं कीं, जिसके कारण यह नियामक नोटिस जारी हुआ है.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रतिक्रिया
बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने SEBI के पत्र का संज्ञान ले लिया है. जल्द ही नियामक निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही बैंक ने स्पष्ट किया कि यह चेतावनी पत्र का उसके वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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