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सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए शुरू की नेट सेटलमेंट की सुविधा, 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे नियम
सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीमों को शेयरों की खरीद और बिक्री से मिलने वाली रकम को आपस में एडजस्ट करने की अनुमति दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago
शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए शेयरों की खरीद-बिक्री से जुड़े भुगतान के नियमों में बदलाव किया है. अब एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम शेयर खरीदने और बेचने से बनने वाली भुगतान राशि को आपस में एडजस्ट कर सकेगी. इस व्यवस्था को नेट सेटलमेंट (Net Settlement) कहा जाता है. इससे म्यूचुअल फंड कंपनियों को लेनदेन के निपटान में आसानी होगी और कुछ समय के लिए अतिरिक्त नकदी जुटाने की जरूरत कम पड़ेगी.
सेबी ने 5 नवंबर को जारी सर्कुलर में इस बदलाव की जानकारी दी है. नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे. इससे पहले नियामक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को भी इस तरह की सुविधा दे चुका है.
क्या है सेबी का नया नियम?
अभी तक म्यूचुअल फंड स्कीमों को शेयरों की खरीद और बिक्री के लिए भुगतान का निपटान अलग-अलग करना पड़ता था. नई व्यवस्था के तहत एक ही स्कीम तय सेटलमेंट अवधि में शेयर खरीदने और बेचने से बनने वाली रकम को एडजस्ट कर सकेगी. इसके बाद केवल बची हुई राशि का भुगतान करना होगा.
इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने 10 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और उसी सेटलमेंट अवधि में 7 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. नई व्यवस्था के तहत दोनों रकम को एडजस्ट करने के बाद स्कीम को केवल 3 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. इससे फंड हाउसों को खरीदारी के लिए अस्थायी तौर पर अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी.
क्या सभी म्यूचुअल फंड स्कीमों को मिलेगी यह सुविधा?
सेबी ने स्पष्ट किया है कि नेट सेटलमेंट की सुविधा केवल एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के भीतर मिलेगी. यानी किसी फंड हाउस की दो अलग-अलग स्कीमों के लेनदेन की रकम को आपस में एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा.
इसके अलावा, यदि कोई स्कीम एक ही सेटलमेंट अवधि में किसी शेयर की खरीद और बिक्री दोनों करती है, तो उस शेयर से जुड़े सौदों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी. ऐसे लेनदेन का निपटान पहले की तरह अलग-अलग किया जाएगा.
यह व्यवस्था केवल शेयर बाजार के कैश सेगमेंट में निर्धारित शर्तों के तहत होने वाली सीधी खरीद और बिक्री के सौदों पर लागू होगी.
किन सौदों पर लागू नहीं होंगे नए नियम?
सेबी के मुताबिक, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (शेयर उधार लेने और देने), शॉर्ट सेलिंग और अन्य निर्दिष्ट लेनदेन को इस सुविधा से बाहर रखा गया है. हालांकि, शेयरों की डिलीवरी की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा. नए नियम के तहत केवल भुगतान की रकम को एडजस्ट करने की अनुमति दी गई है.
म्यूचुअल फंड कंपनियों को करनी होगी ये तैयारी
सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) को नए नियमों के क्रियान्वयन के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके लिए एम्फी क्लियरिंग कॉरपोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज, कस्टोडियन और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा.
म्यूचुअल फंड कंपनियों और कस्टोडियन को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे हर स्कीम के लेनदेन और भुगतान का रिकॉर्ड अलग-अलग रखा जा सके. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक स्कीम की रकम का इस्तेमाल दूसरी स्कीम के भुगतान के लिए न हो.
निवेशकों पर क्या होगा असर?
सेबी के इस फैसले से म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए शेयरों की खरीद-बिक्री और भुगतान का प्रबंधन आसान हो सकता है. इससे फंड मैनेजरों को अस्थायी नकदी की जरूरत कम पड़ेगी और लेनदेन की प्रक्रिया अधिक कुशल हो सकेगी.
हालांकि, इस बदलाव का निवेशकों को मिलने वाले रिटर्न पर सीधा असर पड़ने की गारंटी नहीं है. यह मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड कंपनियों के परिचालन और भुगतान निपटान से जुड़ा सुधार है.
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