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Axis Securities पर चला SEBI का चाबुक, ठोक दिया तगड़ा जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?
सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटीज पर नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ब्रोकरेज फर्म को 45 दिनों में जुर्माना देना होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
शेयर मार्केट रेगूलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड पर बड़ा एक्शन लिया है. सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना स्टॉक ब्रोकर रूल्स व रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है. यह जुर्माना ब्रोकरेज फर्म को 45 दिनों के अंदर चुकाना होगा. 82 पेज के ऑर्डर में सेबी ने कहा कि एक्सिस सिक्योरिटीज कई जगहों पर नियामक प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही.
क्या हैं आरोप?
सेबी की जांच में पाया गया कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपने ग्राहकों के पैसे और प्रतिभूतियों को ठीक से अलग नहीं रखा, जिससे उनका दुरुपयोग हुआ. सेबी के नियमों के मुताबिक, किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए स्टॉकब्रोकर को ग्राहकों की संपत्तियों और खुद की संपत्तियों को अलग रखना होता है. ऐसे में एक्सिस सिक्योरिटीज ने इसका पालन नहीं किया, जिसकी वजह से उस पर जुर्माना लगाया गया है.
सेबी का फैसला
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड पर नियमों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही, कंपनी को भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है. इसके अलावा, आगे इस तरह के उल्लंघन न हों, इसके लिए निगरानी जारी रखी जाएगी.
कब का है मामला?
बाजार नियामक सेबी की यह कार्रवाई अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 के बीच एक्सिस सिक्योरिटीज के निरीक्षण के बाद हुई. इसके बाद, सेबी ने जुर्माना लगाया है. इस बीच, सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने 21 फरवरी को कहा कि थीमैटिक म्यूचुअल फंड पर कोई सीमा लगाने का कारण नहीं है. उन्होंने कहा कि इसके बजाय, इन फंड्स के बढ़ने के मूल कारण को समझना और उसे ठीक करना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य म्यूचुअल फंड और नए फंड ऑफर (NFO) के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है.
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