होम / बिजनेस / रेवेन्यू सेक्रेट्री ने ITR Filling की आखिरी तारीख को लेकर कही ये अहम बात
रेवेन्यू सेक्रेट्री ने ITR Filling की आखिरी तारीख को लेकर कही ये अहम बात
रेवेन्यू सेक्रेट्री ने कहा है कि सभी आयकरदाता जल्द से जल्द अपनी रिटर्न को फाइल कर दें, उन्होंने तारीख आगे बढ़ाने को लेकर कहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल अभी तक सरकार के पास नहीं आया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. लेकिन कई लोग इस तारीख तक रिटर्न इसलिए दाखिल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तारीख को सरकार आगे बढ़ा ही देगी. लेकिन इस बार लगता ऐसा है कि सरकार तारीख को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है. रेवेन्यू सेक्रेट्री ने इसे लेकर कहा है कि सरकार के पास आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है. ये बयान उन लोगों की चिंता बढ़ा सकता है जो लोग 31 के बाद रिटर्न फाइल करने की सोच रहे थे.
क्या बोले रेवेन्यू सेक्रेट्री
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेवेन्यू सेक्रेट्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि मेरा सभी आयकरदाताओं को सुझाव है कि वो जल्द से जल्द अपना आयकर दाखिल कर दें. उन्होंने ये भी कहा कि इससे वो आखिरी समय की भागदौड़ से भी बच सकेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे आईटी सिस्टम के लिए भी बेहतर होगा. इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख अभी 31 जुलाई 2023 है. इस तारीख तक आप अपना 2022-23 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
पिछले साल से 1 करोड़ ज्यादा लोगों ने फाइल किया रिटर्न
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रेवेन्यू सेक्रेट्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले 12 जुलाई तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक रिटर्न फाइल कर चुके हैं. सबसे दिलचस्प बात ये है कि वर्ष 2022 में 1 करोड़ 18 लाख लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल किया था. जबकि इस साल 12 जुलाई तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि सबसे दिलचस्प बात ये है कि वर्ष 2022-23 के लिए 13 जुलाई तक ये रिटर्न बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि अब तक इतनी फाइल आईटीआर में से 2 करोड से ज्यादा आईटीआर को वेरिफाइड किया जा चुका है. यही नहीं जबकि 8.48 मिलियन वेरिफाइड आईटीआर को प्रोसेस भी किया जा चुका है.
आखिरी तारीख के बाद लगती है 5000 रुपये की पैनल्टी
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करता है, तो उस पर तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये की पैनल्टी लगती है. हालांकि देश में अभी इनकम टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. हालांकि कई संगठनों का कहना है कि बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति के चलते सरकार को अंतिम तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए. यही नहीं इनकम टैक्स के साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स को फाइल करने की तारीख भी 31 जुलाई 2023 ही है.
टैग्स