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होम लोन से आखिर कैसे बचाएं अपना टैक्स, जानिए तरीका
अगर वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है तो ऐसे में होम लोन इसे कम करने में आपकी बड़ी मदद कर सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में हर नौकरीपेशा आदमी अगर वो टैक्स के दायरे में आता है तो ऐसे में हर वो कोशिश कर रहा है, जिससे उसका टैक्स बच सके. लेकिन आज अपने इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आप होम लोन के जरिए अपने टैक्स को ज्यादा से ज्यादा कैसे बचा सकते हैं. होम लोन टैक्स सेविंग का एक सशक्त तरीका है. क्योंकि सरकार इसके तहत कई तरह की छूट प्रदान करती हैं. अगर आप भी इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको उन सभी छूटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए.
होम लोन के प्रिंसिपल पर मिलती है टैक्स में छूट
अगर आप होम लोन पे करते हैं तो बैंक उसे आपसे दो हिस्सों में देता है. एक वो होता है जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और दूसरा हिस्सा वो होता है जो ब्याज होता है. ईएमआई का बड़ा हिस्सा 80 सी के तहत पूरी तरह से आयकर छूट के तहत आता है, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है. इसी तरह अगर आपने इस साल अपने मकान के लिए रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी चुकाई है तो उसे भी इसके तहत कवर किया जा सकता है.
होम लोन के ब्याज पर छूट
इनमक टैक्स की धारा 24 के तहत आप अपने घर के ब्याज पर भी आयकर में छूट पा सकते हैं. इसमें आप अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. लेकिन अगर ब्याज की ये राशि 2 लाख रुपये से ज्यादा होती है तो ऐसे में न तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा और न ही इसे किसी दूसरे मद में ऑफसेट किया जाएगा. अगर आपके पास दो मकान हैं और उस पर भी आपका होम लोन चल रहा है, तो ऐसे में दोनों का ब्याज मिलाकर दो लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
2016-17 के होम लोन कर्जदाताओं के लिए है अतिरिक्त व्यवस्था
अगर आपने अपना घर खरीदने के लिए 2016-17 में कर्ज लिया है तो आप सेक्टर 80 EE के तहत अतिरिक्त 50000 रुपये की छूट के लिए योग्य हैं. जबकि मौजूदा समय में किसी भी होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये की छूट मिलती है. लेकिन 2016-17 में शुरू की गई कटौती के तहत वो 50 हजार रुपये अतिरिक्त के लिए आवेदन कर सकता है. इस कटौती के लिए वही लोग पात्र हो सकते हैं जो निम्न योग्यताएं रखते हों:
A) इसमें केवल आवासीय घर ही कवर होता है जिस पर लोन लिया गया हो.
B) यह केवल पहली बार घर खरीदने वालों के लिए उपलब्ध है.
C) वार्षिक अधिकतम अतिरिक्त लाभ की सीमा 50 हजार रुपये तक ही है.
D) जब लोन के लिए अप्लाई किया हो उस वक्त घर का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता.
E) लोन की सीमा 35 लाख रुपये है उससे अधिक नहीं हो सकता.
F) ये लोन 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच अप्रूव किया गया हो.
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