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GST विभाग की कार्रवाई: रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 56.44 करोड़ रुपये का पेनल्टी नोटिस
GST विभाग का यह नोटिस रिलायंस के लिए कानूनी चुनौती जरूर है, लेकिन कंपनी का मानना है कि इसका उसके व्यापक बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 6 months ago
देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) को GST विभाग से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट में कथित गड़बड़ी के आधार पर 56.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस मिला है. रिलायंस इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है. आइए जानते हैं आखिर से पूरा मामला क्या है?
क्या है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद के ज्वाइंट कमिश्नर, CGST ने 25 नवंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज को 56.44 करोड़ रुपये का पेनल्टी आदेश जारी किया. नोटिस में कहा गया है कि कंपनी द्वारा क्लेम किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट ‘ब्लॉक्ड क्रेडिट’ की श्रेणी में आता है, जिस पर कर लाभ नहीं लिया जा सकता. वहीं, कंपनी का कहना है कि यह निर्णय सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी गई सेवाओं के वर्गीकरण पर विचार किए बिना लिया गया है. रिलायंस को यह नोटिस 27 नवंबर की सुबह ईमेल के जरिए मिला.
फैसले को दी जाएगी चुनौती
कंपनी ने साफ किया है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी. रिलायंस ने यह भी स्पष्ट किया कि पेनल्टी आदेश का उसके बिजनेस संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. वित्तीय प्रभाव केवल जुर्माने की राशि तक सीमित है. यह कार्रवाई CGST Act 2017 और Gujarat GST Act 2017 की धारा 74 के तहत की गई है.
कंपनी के शेयर पर प्रभाव
नोटिस की खबर के बीच शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर थोड़ी गिरावट के साथ खुला, लेकिन जल्द ही सुधर गया. बीएसई पर सुबह 10.10 बजे शेयर 0.91% की बढ़त के साथ ₹1577.85 पर ट्रेड कर रहा था. पिछले सत्र में यह ₹1563.55 पर बंद हुआ था और आज ₹1568 पर खुला. शुरुआती कारोबार में शेयर ₹1562.35 तक लो और ₹1579 तक हाई गया. वहीं करोबार के अंत में शेयर 0.26 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 1,567.50 रुपये पर बंद हुआ. हाल ही में रिलायंस का स्टॉक 52-हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे निवेशकों में मजबूत भरोसा दिखता है.
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