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बजट की मार पर मरहम लगाने की कोशिश, LTCG इंडेक्सेशन पर हुआ ये बदलाव
नई मोदी सरकार के पहले बजट से आम जनता को जैसी उम्मीद थी, वो उस पर खरा नहीं उतरा. लोगों को खुशी से ज्यादा निराशा हाथ लगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में टैक्स पर जनता को अनगिनत झटके दिए. रियल एस्टेट सेक्टर भी वित्त मंत्री के कुछ प्रावधानों से परेशान है. हालांकि, अब इस सेक्टर की परेशानी कम करने और घर खरीदारों को कुछ राहत देने की दिशा में कदा बढ़ाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) व्यवस्था में कुछ संशोधन किए हैं. अब टैक्सपेयर्स को इंडेक्सेशन के बिना 12.5% की कम टैक्स दर या इंडेक्सेशन के साथ 20% की ऊंची दर के बीच विकल्प चुनने की आजादी दी गई है. यह व्यवस्था 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों पर लागू होगी.
पहले ये थी व्यवस्था
सरकार ने यह बदलाव वित्त विधेयक 2024 में संशोधन के जरिए किए हैं. बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों की परेशानी बढ़ाने वालीं टैक्स से जुड़ी कई घोषणाएं की थीं. इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाना और LTCG टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% करना शामिल था. बता दें कि इंडेक्सेशन के जरिए संपत्ति के खरीद मूल्य को महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाता है. इससे लाभ में कमी नजर आती है और इस वजह से टैक्स भी कम देना होता है. दूसरे शब्दों में कहें तो इंडेक्सेशन लाभ के चलते टैक्स देनदारी कम हो जाती है. वित्त मंत्री ने बजट में संपत्ति की बिक्री से होने वाले इंडेक्सेशन लाभ को खत्म करने की घोषणा की थी.
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इन पर मिलता रहेगा लाभ
वित्त मंत्री के इस फैसले की चौतरफा आलोचना हुई, नतीजतन अब सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है. अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर 20% या 12.5% टैक्स की दर में से कोई एक विकल्प चुनने का मौका होगा. सरकार ने वित्त विधेयक 2024 में यह संशोधन किया है. संशोधित प्रस्ताव के अनुसार, 23 जुलाई, 2024 से पहले मकान खरीदने वाला कोई व्यक्ति या हिंदु अविभाजित परिवार (HUF) इंडेक्सेशन किए बिना 12.5 फीसदी की नई योजना के तहत टैक्स देने का विकल्प चुन सकता है. यहां यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि 2001 से पहले अधिग्रहित संपत्तियों को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता रहेगा.
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