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सड़क सुरक्षा को लेकर गडकरी की नई पहल, अब टू-व्हीलर के साथ दो ISI हेलमेट देने अनिवार्य
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह नया नियम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारत में सड़क सुरक्षा को सुधारने की दिशा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब हर दोपहिया वाहन के साथ दो ISI सर्टिफाइड हेलमेट देना अनिवार्य होगा. यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित ऑटो समिट के दौरान लिया गया, जिसे टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (THMA) का पूरा समर्थन प्राप्त है. गडकरी का यह कदम भारतीय सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से अपेक्षित बदलाव माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में होने वाली अनावश्यक मौतों को रोकना है.
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जरूरी कदम
भारत में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है. हर साल 4,80,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1,88,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं. इनमें से अधिकांश मृतक 18 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं. खासकर दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसों में हर साल 69,000 से अधिक मौतें होती हैं, जिनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं. इस बीच, THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा, "यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता है. सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खो चुके परिवारों के लिए यह एक उम्मीद की किरण है, ताकि अब ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके."
उद्योग जगत का समर्थन
इस निर्णय का समर्थन करते हुए हेलमेट निर्माता संघ ने आश्वासन दिया कि वे ISI सर्टिफाइड हेलमेट के उत्पादन में वृद्धि करेंगे और देशभर में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने गडकरी की इस पहल को सड़क सुरक्षा में एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह कदम भारत में सुरक्षित और जिम्मेदार दोपहिया यात्रा के नए युग की शुरुआत करेगा.
नए नियमों के तहत 2000 रुपये तक का जुर्माना
भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1998 में संशोधन किया है, जिसके तहत अब टू-व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट न पहनने या हेलमेट सही तरीके से न पहनने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना होगा. अगर बाइक सवार हेलमेट पहनने के बावजूद उसे ठीक से नहीं पहनता है, जैसे कि हेलमेट का पट्टा ढीला हो या खुला हो, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर हेलमेट सही से बांधकर नहीं पहना गया तो भी यही जुर्माना लगाया जाएगा. कुल मिलाकर, अब हेलमेट को पूरी तरह से सही तरीके से पहनना अनिवार्य होगा, अन्यथा जुर्माना 2000 रुपये तक हो सकता है.
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