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माधबी पुरी बुच के खिलाफ FIR का आदेश, सपोर्ट में आया SEBI, आदेश को देगा चुनौती
स्पेशल कोर्ट ने शिकायत के आधार पर यह आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि माधबी और SEBI अधिकारियों ने स्टॉक मार्केट की अनियमितताओं को ठीक से निपटाने में लापरवाही बरती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
मार्केट रेगुलेटर सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दरअसल, मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. उनके अलावा, इस मामले में पांच अन्य लोग भी जांच के दायरे में रखा गया है. बता दें कि यह आदेश सेबी प्रमुख के तौर पर बिच का कार्यकाल खत्म होने के कुछ दिन बाद ही आया है. लेकिन राहत की बात ये है कि इस मामले में माधबी पुरी बुच को SEBI का साथ मिल चुका है.
मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश
स्पेशल कोर्ट ने शिकायत के आधार पर यह आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बुच और सेबी अधिकारियों ने स्टॉक मार्केट की अनियमितताओं को ठीक से निपटाने में लापरवाही बरती है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्राइम फेसी सबूत हैं, जो नियामक लापरवाही और साजिश का संकेत दे रहे हैं. जज ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत है. अदालत ने जांच को मॉनिटर करने का आदेश देते हुए 30 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
एक मीडिया रिपोर्टर ने की शिकायत
कंपनी की लिस्टिंग में धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि सेबी चीफ और अन्य सेबी के अधिकारियों की मिलीभगत से यह अनियमितता हुई. एक मीडिया रिपोर्टर की ओर से की गई शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि सेबी अधिकारियों ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही की है और एक ऐसी कंपनी का लिस्टिंग करने की इजाजत दी, जो मार्केट नियामक के तय किए गए नियमों और मानकों को पूरा नहीं करती थी. इसके कारण बाजार में हेराफेरी और कॉर्पोरेट फ्रॉड को बढ़ावा मिला.
SEBI का मिला साथ
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बयान जारी कर कहा कि वह मुंबई की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देगा, जिसमें पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार घोटाले और नियामकीय अनियमितताओं के आरोप में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. SEBI ने इस आदेश को निराधार और शिकायतकर्ता को 'फिजूल और आदतन याचिकाकर्ता' करार देते हुए कहा कि नियामक इस आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगा.
आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाएंगे- SEBI
SEBI ने अपने बयान में कहा कि शिकायतकर्ता पहले भी अदालतों में इसी तरह की कई याचिकाएं दायर कर चुका है, जिनमें से कई मामलों में उसे अदालत ने जुर्माने के साथ खारिज किया है. SEBI इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाएगा और हर मामले में नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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