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बैंकिंग नियम तोड़ना पड़ा महंगा: RBI ने तीन बैंकों पर लगाया लाखों का जुर्माना
RBI की यह सख्त कार्रवाई यह दर्शाती है कि बैंकिंग क्षेत्र में नियामकीय ढांचे का पालन अनिवार्य है, चाहे वह देश के बड़े बैंक ही क्यों न हों.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के तीन प्रमुख बैंकों कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank), आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) और पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) पर नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन बैंकों द्वारा कुछ विशेष दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है. यह कदम बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है. आइए जानते हैं इन बैंकों ने किन नियमों का उल्लंघन किया क्या है?
इतना लगा जुर्माना
RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर "बैंक ऋण वितरण प्रणाली" और "ऋण एवं अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध" से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के चलते 61.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में पाई गई खामियों पर आधारित है. एक अन्य बयान में RBI ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया. इसके लिए बैंक पर 38.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पंजाब नेशनल बैंक को 'ग्राहक सेवा' से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.
जुर्माने का उद्देश्य
तीनों मामलों में RBI ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माने केवल नियामकीय खामियों पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है.
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