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इन 5 बैंकों से सावधान, आपने भी तो नहीं लगाया है पैसा

RBI ने 5 सहकारी बैंकों के खिलाफ एक्‍शन लिया है. नियमों का पालन नहीं करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है. एक्शन के तहत केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

RBI ने हाल ही में कुछ बैंकों पर जुर्माना लगाया है. अगर आपका खाता किसी बैंक में चल रहा है, और आपकी मेहनत की कमाई उस अकाउंट में पड़ी है, तो ये खबर काम की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के कुछ सहकारी बैंकों पर एक्शन लिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अलग-अलग रेगुलेटरी नॉर्म के उल्लंघन के लिए पांच सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इन 5 बैंके पर लगा जुर्माना 

•    सबसे ज्यादा जुर्माना राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर लगाया गया है. पेनल्टी की राशि है 43.30 लाख रुपए है.
•    द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नई दिल्ली पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है 
•    नियमों का उल्लंघन करने पर राजधानी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ पर भी 5 लाख की पेनल्टी लगाई गई है.
•    जिला सहकारी बैंक लिमिटेड देहरादून उत्तराखंड पर केंद्रीय बैंक ने 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है.
•    जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटद्वार उत्तराखंड पर 5 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी गई है.

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RBI ने क्यों लगाया जुर्माना?

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाने की जानकारी देते हुए बताया कि इन बैंक पर पेनल्टी अलग-अलग रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के लिए लगाई गई है. इसके साथ ही इन पेनल्टी का उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए एग्रीमेंट या किसी भी लेनदेन की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.

पहले भी कई बैंकों पर लग चुका है जुर्माना

इससे पहले रिजर्व बैंक ने इसी महीने नियमों के उल्लंघन के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगा चुका है. LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया था. इसके अलावा आरबीआई ने चार NBFC कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द कर कर चुका है. ये कंपनियां अब एनबीएफसी का कारोबार नहीं कर सकती हैं. 
 


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