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अब BH Series नंबर को लेकर आया नया सरकारी Notification, मिली ये नई सुविधा
उसी तरह सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में प्राइवेट सेक्टर के वर्किंग प्रमाण पत्र को और मजबूत करने का प्रावधान किया गया है, जिससे इसका दुरूपयोग रोका जा सके.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
BH Series नंबर को लेकर शुक्रवार को केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब BH Series का नंबर आसानी से हासिल करने के साथ-साथ उसे किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकेगा, भले ही वो इसके लिए योग्य हो या न हो. अगर योग्य है तो वो BH Series नंबर रख सकता है लेकिन अगर वो योग्य नहीं है तो उस व्यक्ति को सामान्य रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा.
आखिर क्या होती BH Series
अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है. लेकिन अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं, जिसमें आपका ट्रांसफर अक्सर होता रहता है तो ऐसे में आपको बार बार उसके पेपर बदलवाने पड़ते हैं. उन सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले साल परिवहन मंत्रालय की ओर से एक BH Series लाई गई थी. एक बार इसे लेने के बाद आपको बार-बार अलग-अलग राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है. अब सरकार ने इसी सीरिज के नंबरों में कई तरह की सुविधाओं में इजाफा कर दिया है.
क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में
परिवहन मंत्रालय को पिछले लंबे समय से कई संगठनों की ओर से BH Series के नंबरों के साथ बनाए गए कानूनों को और आसान करने को लेकर ज्ञापन मिल रहे थे. उन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से इसमें आसानी की कई है. सरकार ने कई सुविधाओं को बढ़ा दिया है.
किसी को भी ट्रांसफर हो सकेगा BH Series नंबर
BH Series का नंबर अब किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है भले ही वो इसके लिए पात्र हो या न हो. सरकार ने अब ये सुविधा BH Series नंबर वाले लोगों के लिए दे दी है. गाड़ी जिसे ट्रांसफर हो रही है अगर वो इसके लिए पात्र है तो वो उस BH Series के नंबर को रख सकता है. लेकिन अगर वो नहीं है तो वो जिस राज्य से संबंध रखता है उसे वहां का रेग्यूलर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा लेकिन गाड़ी ट्रांस्फर हो सकेगी. जबकि हले आप किसी को भी बीएच सीरिज का नंबर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे. पहले आप केवल उसी को ट्रांसफर कर सकते थे जो इस सीरिज के योग्य था.
बाद में भी लिया जा सकता है BH Series का नंबर
सरकार की ओर से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई सामान्य श्रेणी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप बाद में BH Series के लिए योग्य हो जाते हैं तो आप भी BH Series का नंबर ले सकते हैं. जबकि पहले सामान्य श्रेणी के नंबर को BH Series में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था.
अप्लाई करने का बढ़ाया गया दायरा
सरकार ने नियम 48 में भी सुधार किया है. इस नियम के अनुसार अब आप BH Series के नंबर के लिए अब निवास प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्यस्थल प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं. पहले ये सुविधा नहीं दी गई थी. उसी तरह सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में प्राइवेट सेक्टर इसका दुरूपयोग न कर सके इसके लिए इस वर्किंग प्रमाण पत्र को और मजबूत करने का प्रावधान किया गया है, जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके.
सर्विस सर्टिफिकेट से भी लिया जा सकता है BH Series नंबर
अब तक आपको BH Series नंबर लेने के लिए सरकारी कर्मचारी को अपना आइडेंटी कार्ड दिखाना होता था. लेकिन अब इस सुविधा में एक और इजाफा कर दिया गया है. अब आप सर्विस सर्टिफिकेट के आधार पर भी BH Series नंबर ले सकते हैं.
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