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अपनी गाड़ी से भारत आ रहे विदेशियों को अब रखने होंगे ये डाक्यूमेंट्स, नए नियम लागू 

सरकार ने ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए हैं. सरकार ने इन नए नियमों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

दूसरे देशों से अपनी गाड़ी के साथ भारत आने वालों के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं. विदेशी मेहमानों के लिए इन नियमों का पलना करना अनिवार्य होगा. नियम के मुताबिक, विदेशी मेहमान को अपनी गाड़ी का वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (जो भी लागू हो) साथ रहना होगा. 

ये डाक्यूमेंट्स ज़रूरी 
साथ ही उन्हें वैध बीमा पॉलिसी, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो) भी साथ रहना होगा. केंद्र सरकार ने इन नए नियमों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए हैं. कई बार विदेशों से आने वाले राजनयिक या मेहमान अपने साथ व्यक्तिगत वाहन भी लेकर आते हैं. लेकिन उन वाहनों के लिए अब तक नियम नहीं थे पर अब सरकार ने उनके लिए भी नियम लागू कर दिए हैं. 

इनकी होगी मनाही 
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अगर बताए गए डाक्यूमेंट्स अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो विदेशी मेहमान को उसका अंग्रेजी अनुवाद, जिस पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर हों, उसे भी मूल दस्तावेजों के साथ रखना होगा. इसके अलावा, भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत वाहनों को भारत के क्षेत्र में स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी. दूसरे देशों में पंजीकृत वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना आवश्यक होगा.

कई योजनाओं पर काम
सफर को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मंत्रालय कई योजनाओं पर काम कर रहा है. सरकार ने गाड़ियों के ब्रेक, सेंसर, एयरबैग्स को लेकर हाल में कई नियम बनाए हैं. इसके अलावा, कारों के टायरों के डिजाइन में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है. अगले साल 1 अप्रैल से गाड़ियों की बिक्री नए टायरों के साथ ही होगी.  
 


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