होम / यूटिलिटी / ITR Filing: किसको फाइल करना चाहिए अपना रिटर्न और क्यों, यहां मिलेगा सभी सवालों का जवाब
ITR Filing: किसको फाइल करना चाहिए अपना रिटर्न और क्यों, यहां मिलेगा सभी सवालों का जवाब
आयकर विभाग से 31 जुलाई इसको फाइल करने की डेडलाइन है. हालांकि विभाग इसको एक महीने के लिए बढ़ा सकता है, अगर तय समय तक लोगों ने अपने आईटीआर को फाइल नहीं किया.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्लीः आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पास आ गई है. आयकर विभाग से 31 जुलाई इसको फाइल करने की डेडलाइन है. हालांकि विभाग इसको एक महीने के लिए बढ़ा सकता है, अगर तय समय तक लोगों ने अपने आईटीआर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर फाइल नहीं किया. कई लोगों के दिमाग में यह कंफ्यूजन रहता है कि उनकी कम सैलरी के बावजूद रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं.
इन लोगों को रहता है कंफ्यूजन
जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से कम होती है या फिर 2.5 लाख से ज्यादा रहती है, उनको लगता है कि सरकार ने जब छूट दे रखी है तो फिर उन्हें रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि ऐसा सोचना बिलकुल भी सही नहीं है. अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यानी कुल कमाई 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है. ये सीमा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख है और 80 साल से अधिक के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है. यानी अगर आपकी कुल कमाई 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है.
2.5 लाख से कम कमाई होने पर भी क्या आईटीआर भरना होगा?
ये सवाल बहुत सही पूछा गया है और इसका जवाब है हां, अगर आपकी कुल कमाई 2.50 लाख से कम है, लेकिन आपके
- चालू खाते में 1 करोड़ रुपये या इससे अधिक की रकम जमा है;
- विदेश में यात्रा की है जिसका खर्च 2 लाख रुपये से अधिक आया है;
- चालू वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल का पेमेंट किया है.
5 लाख की कमाई पर छूट का लाभ
अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये है तो आपको मौजूदा नियमों के अनुसार 2.5 लाख की छूट मिलेगी. इस पर जीरो टैक्स लगेगा, लेकिन इसके लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है. रिटर्न फाइल करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं. इससे आपको कार या होम लोन लेने में काफी फायदा मिलता है. अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है. कई देशों की वीजा अथॉरिटी वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं. ITR के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है.
इनको मिलती है रिटर्न फाइल करने से छूट
अगर आप एक किसान हैं और अगर आपकी कुल आमदनी सिर्फ कृषि और उससे जुड़े कार्य से होती है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है. 75 वर्ष से अधिक के आयुवर्ग के नागरिकों का आईटीआर भरना जरूरी नहीं होता है. हालांकि, इसकी भी कुछ शर्तें हैं जिसे पूरा करने के बाद ही उन्हें छूट मिलती है. अगर वे इन शर्तों को पूरा किए बगैर आईटीआर नहीं भरते तो उन पर जुर्माना लग सकता है.
VIDEO: 2022 में टॉप 10 पॉपुलर भारतीय वेब सीरीज कौन हैं, जिन्हें देखना आपके लिए है जरूरी
टैग्स